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अपहरण कर किशोरी के साथ किया था रेप, एक दोषी को 20 साल कारावास, दो को 5-5 साल की सजा

यूपी के मुजफ्फरनगर में 10 साल पहले अपहरण कर किशोरी के साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने एक दोषी को 20 और दो 5-5 साल की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 4, 2023, 8:42 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले की एक दुष्कर्म पीड़िता को 10 साल बाद न्याय मिला है. अदालत ने दो किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. शाहपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने एक भाई को 20 साल और दूसरे भाई दूसरे को अपहरण की धारा में 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि शाहपुर थाना क्षेत्र में 24 फरवरी 2013 को अपने नाना के घर गई किशोरी का तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया गया था. आरोपी किशोरी को बाइक पर जबरन जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया था. किसी तरह किशोरी अपने घर पहुंची थी और परिजनों को आपबीती बताई थी. इसके बाद किशोरी के परिजनों ने पलड़ा निवासी सगे भाई सलीम व करीम और सहारनपुर के देवबंद निवासी गुलबहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यालय पोक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी.

कोर्ट ने सोमवार को गवाहों और सबूतों के आधार पर सलीम को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 46 हजार जुर्माना लगाया है. वहीं, करीम व गुलबहार को अपहरण का दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. कोर्ट ने जुर्माना राशि से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

मुजफ्फरनगर: जिले की एक दुष्कर्म पीड़िता को 10 साल बाद न्याय मिला है. अदालत ने दो किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. शाहपुर थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने एक भाई को 20 साल और दूसरे भाई दूसरे को अपहरण की धारा में 5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि शाहपुर थाना क्षेत्र में 24 फरवरी 2013 को अपने नाना के घर गई किशोरी का तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया गया था. आरोपी किशोरी को बाइक पर जबरन जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया था. किसी तरह किशोरी अपने घर पहुंची थी और परिजनों को आपबीती बताई थी. इसके बाद किशोरी के परिजनों ने पलड़ा निवासी सगे भाई सलीम व करीम और सहारनपुर के देवबंद निवासी गुलबहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यालय पोक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी.

कोर्ट ने सोमवार को गवाहों और सबूतों के आधार पर सलीम को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 46 हजार जुर्माना लगाया है. वहीं, करीम व गुलबहार को अपहरण का दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. कोर्ट ने जुर्माना राशि से तीस हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है.

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