मुजफ्फरनगर: जनपद में चाकू दिखाकर किशोरी का अपहरण कर रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 61 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
दर्ज मुकदमे के अनुसार, थाना रतनपुरी क्षेत्र के एक गांव से 31 अक्टूबर 2017 को एक किशोरी का अपहरण कर रेप किया गया था. इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्ष बेटी घर के आंगन में पढ़ रही थी. इसी दौरान हर्षित उसे बहाने से बुलाया. इसके बाद चाकू की नोक पर अपहरण कर ले गया. साथ ही उसकी बेटी को धमकी दी गई कि उसके छोटे भाई को जान से मार दिया जाएगा. इस धमकी के बाद युवक उसे एक अनजान जगह ले गया. जहां उसे रूमाल में नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया. इसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. होश में आने के बाद उसे एक बस में बैठाकर दिल्ली ले जाया गया. वहां भी शादी वाले एक घर में उसके साथ रेप किया गया. पीड़िता वहां से किसी तरह भागकर एक अज्ञात नंबर से फोन की. इसके बाद पुलिस के साथ परिजनों ने उसे घटनास्थल से कुछ दूरी पर बरामद कर लिया.
पुलिस ने इस मामले में आरोपी हर्षित को गिरफ्तार कर लिया गया था. साथ ही उसके विरुद्ध जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की की थी. इस मुकदमे की सुनवाई मुजफ्फरनगर विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम के यहां सुनवाई हुई. जज ने हर्षित को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई.
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