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मुजफ्फरनगर दंगे के 10 आरोपियों पर आरोप तय करेगी कोर्ट - Muzaffarnagar 2013 Riots

2013 दंगे के मामले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कोर्ट पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राणा सहित 10 आरोपियों पर आरोप तय करेगी.

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मुजफ्फरनगर के दंगे के 10 आरोपियों पर आरोप तय करेगा कोर्ट।
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Published : Jun 23, 2022, 6:07 PM IST

मुजफ्फरनगरः 2013 दंगे के मामले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कोर्ट पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राणा सहित 10 आरोपियों पर आरोप तय करेगी. इस मामले में सभी आरोपियों को गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 23 जून की तारीख तय की थी. इसके साथ ही सभी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने के लिए निर्देश दिए गए थे.

एक ज्ञापन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी. घटना के कुछ दिन बाद शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद और प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राणा, तत्कालीन बसपा विधायक नूर सलीम राणा तथा मौलाना जमील अहमद कासमी, कांग्रेस नेता सलमान सईद, पूर्व सभासद असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी, मुशर्रफ कुरैशी सहित 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था.

27 और 28 अगस्त 2013 की घटनाओं के बाद शहीद चौक पर 30 अगस्त को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की एक सभा का आयोजन किया गया था. इसमें सपा, बसपा तथा कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भाग लिया था. सभा के अंत में तत्कालीन डीएम कौशल राज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को ज्ञापन दिया गया था.

पुलिस ने मामले की विवेचना कर सभी आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हो गया था. करीब दो साल तक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद संबंधित मुकदमे की फाइल गत वर्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली गई थी.

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मुजफ्फरनगरः 2013 दंगे के मामले में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कोर्ट पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां और पूर्व सांसद कादिर राणा सहित 10 आरोपियों पर आरोप तय करेगी. इस मामले में सभी आरोपियों को गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए. इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 23 जून की तारीख तय की थी. इसके साथ ही सभी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने के लिए निर्देश दिए गए थे.

एक ज्ञापन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी. घटना के कुछ दिन बाद शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद और प्रदेश के पूर्व गृह राज्यमंत्री सईदुज्जमां, तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राणा, तत्कालीन बसपा विधायक नूर सलीम राणा तथा मौलाना जमील अहमद कासमी, कांग्रेस नेता सलमान सईद, पूर्व सभासद असद जमां, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी, मुशर्रफ कुरैशी सहित 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था.

27 और 28 अगस्त 2013 की घटनाओं के बाद शहीद चौक पर 30 अगस्त को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों की एक सभा का आयोजन किया गया था. इसमें सपा, बसपा तथा कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भाग लिया था. सभा के अंत में तत्कालीन डीएम कौशल राज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को ज्ञापन दिया गया था.

पुलिस ने मामले की विवेचना कर सभी आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हो गया था. करीब दो साल तक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद संबंधित मुकदमे की फाइल गत वर्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली गई थी.

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