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मुजफ्फरनगरः दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 22 हजार का अर्थदण्ड

यूपी के मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में 15 मई 2016 को एक नाबालिग युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट सुनाई सजा. कोर्ट ने इस मामले में दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा.
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Published : Mar 4, 2020, 1:14 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिले में 15 मई 2016 को नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. पॉक्सो कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल की सजा और बाइस हजार का अर्थदण्ड लगाया है.

जानकारी देते सरकारी अधिवक्ता.

जिले में बने पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को अपहरण के बाद नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले दस साल की सजा और 22 हजार का अर्थदण्ड लगाया है. आपको बता दें कि 15 मई 2016 को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में मोनू उर्फ अजय नाम के युवक ने एक 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज उसी समय आरोपी युवक को जेल भेज दिया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट के आदेश पर अर्थदण्ड की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जायेंगे.

मुजफ्फरनगरः जिले में 15 मई 2016 को नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. पॉक्सो कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस साल की सजा और बाइस हजार का अर्थदण्ड लगाया है.

जानकारी देते सरकारी अधिवक्ता.

जिले में बने पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को अपहरण के बाद नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले दस साल की सजा और 22 हजार का अर्थदण्ड लगाया है. आपको बता दें कि 15 मई 2016 को मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में मोनू उर्फ अजय नाम के युवक ने एक 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज उसी समय आरोपी युवक को जेल भेज दिया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट के आदेश पर अर्थदण्ड की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जायेंगे.

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