मुजफ्फरनगर: संगीन आपराधिक वारदात में उम्रकैद की सजा पा चुके एक गैंगस्टर ने जमानत पर बाहर आकर फिर से एक व्यक्ति की हत्या कर दी. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को गुरुवार को रद्द कर दिया.
पुलिस ने क्यों की थी गैंगस्टर की कार्रवाई
मुजफ्फरनगर के गांव कासमपुर भुम्मा निवासी रामबीर को साल 2018 में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने हत्या की संगीन आपराधिक वारदात में उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. सजा के बाद रामबीर ने अपनी जमानत करा ली थी और वह जमानत पर आने के बाद फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया. साल 2020 में रामबीर ने जमानत पर रहते हुए ही एक व्यक्ति की की हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी. इसकी सुनवाई गैंगस्टर की विशेष अदालत में हुई. जज रामसुध सिंह ने रामबीर की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है.
उम्रकैद की मिल चुकी है सजा
अभियोजन अधिवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि आरोपी रामबीर सिंह ने गैंगस्टर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसका साक्ष्यों के साथ विरोध किया गया. अभियोजन की आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट द्वारा आरोपी रामबीर की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया गया. उन्होंने बताया कि हत्या के मामले में कोर्ट से उम्रकैद की सजा पा चुके रामबीर ने जमानत पर आने के बाद एक और व्यक्ति की हत्या कर दी थी. इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है.