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मुजफ्फरनगर कोर्ट ने हथियार तस्करों को छह-छह साल की सजा सुनाई - Arms smugglers sentenced to six years

मुजफ्फरनगर कोर्ट ने तीन हथियार तस्करों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है .

मुजफ्फरनगर कोर्ट
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Published : Nov 23, 2022, 8:14 PM IST

मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने तीन हथियार तस्करों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है और तीनों पर तमंचा फैक्ट्री चलाने का मुकदमा अदालत में फिलहाल विचाराधीन है और तीनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

थाना भवन थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक और वर्तमान में ललितपुर पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप कुमार (Deputy Superintendent of Police Kuldeep Kumar) ने 11 जुलाई 2015 को पुलिस बल के साथ भवन थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडेट खादर शामली (Village Mundet Khadar Shamli) में छापा मारकर मोहम्मद तकी के मकान में अवैध रूप से संचालित की जा रहीं तमंचा फैक्ट्री पकड़ी थी और जहां से बने हुए बंदूक, तमंचे और भिन्न-भिन्न प्रकार के 68 कारतूस और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किये थे. पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों मोहम्मद तकी पुत्र वीजा मोहम्मद अंसारी और साजिद पुत्र शौकत नीलगर को गिरफ्तार किया था.

इस छापेमारी के दौरान तकी का भाई अनीस पुत्र वीजा मोहम्मद अंसारी रायफल मौके पर ही फेंक कर फरार हो गया था और मौके से पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से चोरी की चार मोटरसाईकिल भी बरामद की थी और जिनके नंबर बदले हुए थे. मौके पर इन बदमाशों ने बताया की अवैध तमंचे बनाकर उन्हें चोरी की मोटरसाईकिल पर सवार होकर भिन्न स्थानों पर बेचते थे और प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित करने और बरामद अवैध तमंचों, बंदूको, कारतूसों और उपकरण का आयुद्ध अधिनियन और चोरी की मोटर साईकिलो का मुकदमा दर्ज कराया था.

मुकदमे की विवेचना निरीक्षक मोहम्मद युसूफ खान ने की थी और उन्होंने तीनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी. घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज कमलापति ने की और सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष कैद की सजा सुनाई. तीनों पर कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह भी पढ़ें- खतौली स्टेशन पर एक मिनट होगा ट्रेन का ठहराव, रालोद ने कहा, आचार संहिता का उल्लंघन

मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने तीन हथियार तस्करों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष कैद की सजा सुनाई है और तीनों पर तमंचा फैक्ट्री चलाने का मुकदमा अदालत में फिलहाल विचाराधीन है और तीनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

थाना भवन थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक और वर्तमान में ललितपुर पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप कुमार (Deputy Superintendent of Police Kuldeep Kumar) ने 11 जुलाई 2015 को पुलिस बल के साथ भवन थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडेट खादर शामली (Village Mundet Khadar Shamli) में छापा मारकर मोहम्मद तकी के मकान में अवैध रूप से संचालित की जा रहीं तमंचा फैक्ट्री पकड़ी थी और जहां से बने हुए बंदूक, तमंचे और भिन्न-भिन्न प्रकार के 68 कारतूस और उन्हें बनाने के उपकरण बरामद किये थे. पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों मोहम्मद तकी पुत्र वीजा मोहम्मद अंसारी और साजिद पुत्र शौकत नीलगर को गिरफ्तार किया था.

इस छापेमारी के दौरान तकी का भाई अनीस पुत्र वीजा मोहम्मद अंसारी रायफल मौके पर ही फेंक कर फरार हो गया था और मौके से पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से चोरी की चार मोटरसाईकिल भी बरामद की थी और जिनके नंबर बदले हुए थे. मौके पर इन बदमाशों ने बताया की अवैध तमंचे बनाकर उन्हें चोरी की मोटरसाईकिल पर सवार होकर भिन्न स्थानों पर बेचते थे और प्रभारी निरीक्षक कुलदीप कुमार ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित करने और बरामद अवैध तमंचों, बंदूको, कारतूसों और उपकरण का आयुद्ध अधिनियन और चोरी की मोटर साईकिलो का मुकदमा दर्ज कराया था.

मुकदमे की विवेचना निरीक्षक मोहम्मद युसूफ खान ने की थी और उन्होंने तीनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी. घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज कमलापति ने की और सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए छह-छह वर्ष कैद की सजा सुनाई. तीनों पर कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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