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सजा के खिलाफ विक्रम सैनी की अपील हाईकोर्ट में मंजूर, सुनवाई की तारीख तय नहीं

खतौली के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की कवाल के दंगे में निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ की गई अपील हाईकोर्ट में मंजूर कर ली है और अभी सुनवाई के लिए तिथि तय नहीं की है. विक्रम सैनी का कहना है कि चुनाव से पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है.

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Published : Nov 12, 2022, 2:04 PM IST

मुजफ्फरनगर : खतौली के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी (Former BJP MLA from Khatauli Vikram Saini) की कवाल के दंगे में निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ की गई अपील हाईकोर्ट ने मंजूर (Appeal approved in High Court) कर ली है और अभी सुनवाई के लिए तिथि तय नहीं की है. विक्रम सैनी का कहना है कि चुनाव से पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है.

अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय (Gopal Upadhyay, Presiding Officer of Additional Sessions and Special Judge, MP and MLA Court) ने 11 अक्टूबर को हुए कवाल के बवाल में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो दो साल और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी. सजा के बाद विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है.

यह भी पढ़ें : कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां खतौली विधानसभा सीट से लड़ेंगी उपचुनाव

वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के लिए चुनाव आयोग उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करा चुका है. यहां पांच दिसंबर को मतदान होना है. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी ने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिससे मंजूर कर लिया गया है. हालांकि इस पर सुनवाई के लिए तिथि तय नहीं हुई है. विक्रम सैनी का कहना है कि सोमवार या मंगलवार को सुनवाई की संभावना है. उन्होंने चुनाव से पहले हाईकोर्ट से राहत मिलने उम्मीद जताई है.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक की बेटी पर FIR का आदेश

मुजफ्फरनगर : खतौली के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सैनी (Former BJP MLA from Khatauli Vikram Saini) की कवाल के दंगे में निचली अदालत से हुई सजा के खिलाफ की गई अपील हाईकोर्ट ने मंजूर (Appeal approved in High Court) कर ली है और अभी सुनवाई के लिए तिथि तय नहीं की है. विक्रम सैनी का कहना है कि चुनाव से पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है.

अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश एमपी व एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय (Gopal Upadhyay, Presiding Officer of Additional Sessions and Special Judge, MP and MLA Court) ने 11 अक्टूबर को हुए कवाल के बवाल में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को दो दो साल और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी. सजा के बाद विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है.

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वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के लिए चुनाव आयोग उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करा चुका है. यहां पांच दिसंबर को मतदान होना है. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी ने भी हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिससे मंजूर कर लिया गया है. हालांकि इस पर सुनवाई के लिए तिथि तय नहीं हुई है. विक्रम सैनी का कहना है कि सोमवार या मंगलवार को सुनवाई की संभावना है. उन्होंने चुनाव से पहले हाईकोर्ट से राहत मिलने उम्मीद जताई है.

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