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10 लाख की फिरौती के लिए 7 साल के बच्चे का किया था अपहरण, चारों दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय (Muzaffarnagar District Court) ने फिरौती के लिए 7 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले 4 दोषियों को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा(Child kidnapping culprits punished) सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 1, 2023, 7:39 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिला न्यायालय ने सात साल के बच्चे के अपहरण के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चारों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है.

गौरतलब है कि अलमासपुर बर्फखाने वाली गली में रहने वाले मोनू का 7 साल का बेटा 10 अगस्त 2021 को सुबह आठ बजे घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था. इसके बाद वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटा था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस जांच के दौरान सामने में आया था कि 10 लाख रुपये की फिरौती के लिए वंश का अपहरण किया गया है.

पुलिस ने घटना के चार दिन बाद ही अपह्रत बालक को बरामद कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने दीपक पुत्र जगपाल निवासी गांव कुटबा, सुनील पुत्र सुरेन्द्र निवासी कुटबी और पुष्पा पत्नी जनार्दन निवासी तुगलकपुर पुरकाजी और मोहित पुत्र बलबीर निवासी चांदपुर को आरोपी बनाया था. मुकदमे की सुनवाई बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के जज निशांत सिंगला में हुई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: पूर्व प्रधान की हत्या मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा


यह भी पढ़ें: Muzaffarnagar Court Decision : दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, युवती को दिया था शादी का झांसा

मुजफ्फरनगर: जिला न्यायालय ने सात साल के बच्चे के अपहरण के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चारों दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है.

गौरतलब है कि अलमासपुर बर्फखाने वाली गली में रहने वाले मोनू का 7 साल का बेटा 10 अगस्त 2021 को सुबह आठ बजे घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था. इसके बाद वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटा था. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस जांच के दौरान सामने में आया था कि 10 लाख रुपये की फिरौती के लिए वंश का अपहरण किया गया है.

पुलिस ने घटना के चार दिन बाद ही अपह्रत बालक को बरामद कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने दीपक पुत्र जगपाल निवासी गांव कुटबा, सुनील पुत्र सुरेन्द्र निवासी कुटबी और पुष्पा पत्नी जनार्दन निवासी तुगलकपुर पुरकाजी और मोहित पुत्र बलबीर निवासी चांदपुर को आरोपी बनाया था. मुकदमे की सुनवाई बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के जज निशांत सिंगला में हुई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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