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मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा - Muzaffarnagar crime news

मुजफ्फरनगर में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट (Rape and POCSO Act) की धाराओं में आरोपित को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके अलावा 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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मुजफ्फरनगर में पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा दी गई
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Published : Sep 9, 2022, 9:21 PM IST

मुजफ्फरनगरः जनपद के मंसूरपुर थाना (Mansoorpur Police Station) क्षेत्र में किशोरी को शादी का झांसा देकर रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि मंसूरपुर थानाक्षेत्र के गांव घासीपुरा निवासी लोकेश 27 अप्रैल 2014 को क्षेत्र की एक 17 वर्षीय किशोरी को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर फरार हो गया था. इसके बाद आरोपित उसे इलाहाबाद ले गया. यहां पर उसने किशोरी से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिया. युवक पर आरोप है कि पहले इलाहाबाद और फिर मेरठ में रखकर लोकेश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था.

यह भी पढ़ें-रक्षा मंत्रालय ने डाक से भेजा शौर्य चक्र, शहीद के पिता ने किया लेने से इनकार, कहा प्रोटोकॉल के साथ लेंगे सम्मान

पुलिस ने इस मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम के समक्ष चल रही थी, जिसमें शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए उसे बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपित पर चालीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है.


यह भी पढ़ें- हमीरपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने संस्कृत में सुनाया फैसला

मुजफ्फरनगरः जनपद के मंसूरपुर थाना (Mansoorpur Police Station) क्षेत्र में किशोरी को शादी का झांसा देकर रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि मंसूरपुर थानाक्षेत्र के गांव घासीपुरा निवासी लोकेश 27 अप्रैल 2014 को क्षेत्र की एक 17 वर्षीय किशोरी को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर फरार हो गया था. इसके बाद आरोपित उसे इलाहाबाद ले गया. यहां पर उसने किशोरी से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिया. युवक पर आरोप है कि पहले इलाहाबाद और फिर मेरठ में रखकर लोकेश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपित को जेल भेज दिया था.

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पुलिस ने इस मामले में अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम के समक्ष चल रही थी, जिसमें शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी मानते हुए उसे बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपित पर चालीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है.


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