मुजफ्फरनगर : जिले की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नौ साल की बच्ची से रेप के दोषी फूफा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. घटना तीन साल पहले की है. बच्ची अपने बुआ के घर आई थी, इस दौरान उसके फूफा ने उसके साथ रेप किया था. मामले में बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. इससे बाद उसे जेल भेज दिया गया था. मुकदमे की सुनवाई जारी थी. मंगलवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया.
बुआ के घर गई थी बच्ची : खतौली के एक गांव निवासी महिला ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उसकी नौ साल की बच्ची छुट्टियों में अपनी बुआ के घर जाती थी. 27 जून 2020 को भी वह बुढ़ाना इलाके में स्थित अपने बुआ के गांव गई थी. इस दौरान उसके फूफा यशपाल ने बच्ची के साथ रेप किया था. यह भी पता चला कि इससे पहले भी आरोपी बेटी के साथ रेप कर चुका है. आरोपी ने बच्ची को घटना के बारे में किसी से जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इससे बच्ची घबरा गई थी. दूसरी बार जब आरोपी ने उसके साथ रेप किया तो बच्ची रोते हुए घर पहुंची. उसने रोते-रोते फूफा की सारी करतूत बता दी.
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बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने यशपाल पुत्र ओमप्रकाश के विरुद्ध रेप तथा पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. आज इस घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो के जज अंजनी कुमार ने की. अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में आठ गवाह पेश किए थे. कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी यशपाल को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई. वादी की ओर से अधिवक्ता सोनिया शर्मा ने पैरवी की.
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