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मुजफ्फरनगर: बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - 20 year sentence for accused of raping daughter

मुजफ्फरनगर में अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले पिता को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा 57 हजार रुपये का अर्थदण्ड का जुर्माना भी लगाया है.

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गिरफ्तार आरोपी.
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Published : Dec 1, 2019, 8:02 AM IST

मुजफ्फरनगर: जिले के थाना शाहपुर के गांव कसेरवा में वर्ष 2016 में एक पिता की हैवानियत का मामला सामने आया था. पिता ने अपनी बेटी के साथ कई महीनों तक वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. आरोपी ने अपनी बेटी को डरा धमका कर वारदात को अंजाम दिया था. उसने धमकी दी थी कि यदि उसने अपनी मां के सामने मुंह खोला तो उसे जान से मार देगा.

बेटी से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा.

57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना
विशेष सत्र में न्यायाधीश संजीव तिवारी ने पोक्सो एक्ट के तहत शनिवार आरोपी पिता को सजा सुनाते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने आरोपी को दोबारा जेल भेज दिया है.

इसे भी पढ़ें:- मुजफ्फरनगर-सहारनपुर राजमार्ग पर ट्रक-कार की भिड़ंत, 3 की मौत समेत 4 घायल

मुजफ्फरनगर: जिले के थाना शाहपुर के गांव कसेरवा में वर्ष 2016 में एक पिता की हैवानियत का मामला सामने आया था. पिता ने अपनी बेटी के साथ कई महीनों तक वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. आरोपी ने अपनी बेटी को डरा धमका कर वारदात को अंजाम दिया था. उसने धमकी दी थी कि यदि उसने अपनी मां के सामने मुंह खोला तो उसे जान से मार देगा.

बेटी से बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा.

57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना
विशेष सत्र में न्यायाधीश संजीव तिवारी ने पोक्सो एक्ट के तहत शनिवार आरोपी पिता को सजा सुनाते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने आरोपी को दोबारा जेल भेज दिया है.

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Intro:मुजफ्फरनगर: बेटी से बलात्कार के आरोपी को सजा
मुज़फ्फरनगर। अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी बाप को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है। इसके अलावा 57 हजार रूपये का अर्थदण्ड और जुर्माना भी रखा गया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।
Body:थाना शाहपुर के गाँव कसेरवा में वर्ष 2016 में एक बाप द्वारा हैवानियत दिखाते हुए अपनी बेटी को कई महीनों तक हवस का शिकार बनाया था। जिसपर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी जानमोहम्मद ने अपनी बेटी को डरा धमका कर अपनी हवस का शिकार बनाया था और धमकी दी थी कि यदि उसने अपनी माँ के सामने मुँह खोला तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
Conclusion:विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संजीव तिवारी ने आज जानमोहम्मद को सजा सुनाते हुए 20 साल का कठोर कारावास व 57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना रखा है । पुलिस ने आरोपी जानमोहम्मद को दुबारा जेल भेज दिया है।

BYTE दिनेश कुमार शर्मा (सरकारी वकील)

अंकित मित्तल
9719007272
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