मुजफ्फरनगर: जिले के थाना शाहपुर के गांव कसेरवा में वर्ष 2016 में एक पिता की हैवानियत का मामला सामने आया था. पिता ने अपनी बेटी के साथ कई महीनों तक वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था. आरोपी ने अपनी बेटी को डरा धमका कर वारदात को अंजाम दिया था. उसने धमकी दी थी कि यदि उसने अपनी मां के सामने मुंह खोला तो उसे जान से मार देगा.
57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना
विशेष सत्र में न्यायाधीश संजीव तिवारी ने पोक्सो एक्ट के तहत शनिवार आरोपी पिता को सजा सुनाते हुए 20 साल का कठोर कारावास और 57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने आरोपी को दोबारा जेल भेज दिया है.
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