ETV Bharat / state

लव मैरिज की चाह में 10 साल पहले महिला पर किया था जानलेवा हमला, कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास की सजा

मुजफ्फरगनर में दस साल पूर्व हुए महिला पर जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने आरोपी को दस साल बाद 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी गांव के ही एक युवक की पत्नी से प्रेम विवाह करना चाहता था.

Etv Bharat
10 साल की सजा
author img

By

Published : Oct 7, 2022, 10:40 PM IST

मुजफ्फरगनरः जिले के थाना रतनपुरी इलाके में दस साल पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी गुलाब सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने आरोपी जुर्माना नहीं देने पर दस माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाया है.

जानकारी के अनुसार, मामला थाना रतनपुरी के ग्राम चंदहेड़ी गांव का है. गुलाब सिंह गांव के ही कुलदीप की पत्नी से प्रेम विवाह करना चाहता था और इसको लेकर वह कुलदीप की मां कमलेश पर दबाव डाल रहा था कि वो अपने बेटे की पत्नी को छुड़वा दे. लेकिन, उसने मना कर दिया था. जिसको लेकर गुलाब सिंह ने 12 मार्च 2012 को कुलदीप की मां कमलेश पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया था.

शुक्रवार को इसी मामले में कोर्ट ने गुलाब सिंह को दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई. एयर अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी किरण पाल द्वारा पैरवी की गई.

ये भी पढ़ेंः ललितपुर में सिपाही ने युवक की बेल्ट से बुरी तरह पीटा, देखें वीडियो

मुजफ्फरगनरः जिले के थाना रतनपुरी इलाके में दस साल पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी गुलाब सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने आरोपी जुर्माना नहीं देने पर दस माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाया है.

जानकारी के अनुसार, मामला थाना रतनपुरी के ग्राम चंदहेड़ी गांव का है. गुलाब सिंह गांव के ही कुलदीप की पत्नी से प्रेम विवाह करना चाहता था और इसको लेकर वह कुलदीप की मां कमलेश पर दबाव डाल रहा था कि वो अपने बेटे की पत्नी को छुड़वा दे. लेकिन, उसने मना कर दिया था. जिसको लेकर गुलाब सिंह ने 12 मार्च 2012 को कुलदीप की मां कमलेश पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया था.

शुक्रवार को इसी मामले में कोर्ट ने गुलाब सिंह को दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई. एयर अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी किरण पाल द्वारा पैरवी की गई.

ये भी पढ़ेंः ललितपुर में सिपाही ने युवक की बेल्ट से बुरी तरह पीटा, देखें वीडियो

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.