मुजफ्फरगनरः जिले के थाना रतनपुरी इलाके में दस साल पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने महिला पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी गुलाब सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने आरोपी जुर्माना नहीं देने पर दस माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश सुनाया है.
जानकारी के अनुसार, मामला थाना रतनपुरी के ग्राम चंदहेड़ी गांव का है. गुलाब सिंह गांव के ही कुलदीप की पत्नी से प्रेम विवाह करना चाहता था और इसको लेकर वह कुलदीप की मां कमलेश पर दबाव डाल रहा था कि वो अपने बेटे की पत्नी को छुड़वा दे. लेकिन, उसने मना कर दिया था. जिसको लेकर गुलाब सिंह ने 12 मार्च 2012 को कुलदीप की मां कमलेश पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया था.
शुक्रवार को इसी मामले में कोर्ट ने गुलाब सिंह को दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज छोटेलाल यादव की कोर्ट में हुई. एयर अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी किरण पाल द्वारा पैरवी की गई.
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