चन्दौली: जिले कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले 24 घंटों में जिले में 101 कोरोना मरीज मिले हैं. जिसमें 65 लोग तो दीनदयालनगर (मुगलसराय) के ही रहने वाले हैं. चन्दौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के आलमपुर से मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले चंदौली-वाराणसी सीमा पर स्थित पड़ाव तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है. इस दौरान इन के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे.
इन जगहों पर रहेगा लॉक डाउन
1. दिनदयाल नगर व इससे सटे हुए क्षेत्र
2. दिनदयाल नगर से पड़ाव के बीच सघन आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र
3. आलमपुर से रेलवे पुल तक का क्षेत्र
4.चकिया चौराहा से रेलवे पुल तक.
5. इसके अलावा चकिया नगर पंचायत क्षेत्र
इन इलाकों में सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं व शांति व्यवस्था के कार्य में लगे अधिकारियों कार्मिकों को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी तथा सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान व बाजार इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
इस दौरान धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस, सभी धर्मों के धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा, एकत्रीकरण आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
आवश्यक वस्तुओं (फल, सब्जी की दुकानें, दूध, गैस सिलेंडर, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की आपूर्ति हेतु अधिशासी अधिकारी दीनदयाल नगर, चकिया एवं उप जिलाधिकारी दीनदयाल नगर चकिया द्वारा चिन्हित दुकानें केवल सुबह 7:00 से दोपहर 12:00 बजे तक खोली जाएंगी.
दवा की दुकानें सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे. जिनका चिन्हांकन भी इन दोनों अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. यदि दवाई की दुकान किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में होगी. तो ऐसी दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं. बशर्ते संबंधित फर्म के प्रबंधक का उत्तर दायित्व होगा कि विक्रेता कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं एवं सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
जनपद में शनिवार, रविवार 2 दिन तक बंद रहेगी. साथ ही पंडित दीनदयाल नगर, चकिया नगर पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र में होलसेल मंडी, मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी. वहां सिर्फ होलसेल सामान हीं बेचेंगे और एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में माइक्रो प्लान बनाकर पूरे क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वे कराया जाएगा तथा इस दौरान मिले संदिग्ध व्यक्तियों, कई तरह की बीमारियों से पीड़ित, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की सेम्पलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग कंटेनमेंट जोन के अंदर में सभी प्रमुख कार्यालयों के परिसरों में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा इच्छुक व संदिग्ध कर्मचारियों की जांच कराकर सेम्पलिंग के लिये कैम्प लगाया जाएगा.
लॉकडाउन घोषित एरिया में ईओ चकिया और दिनदयाल नगर द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश के लिए प्रचार प्रसार तथा महामारी से बचाव के लिए आवश्यक सतर्कता के संबंध में लाउडस्पीकर सहित पांच वाहन अनवरत रूप से चलाए जाएंगे तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा.
मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाकर संबंधित थाना प्रभारी एवं ईओ द्वारा महामारी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जुर्माना की वसूली व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की दशा में सुसंगत धाराओं में एफआईआर की कार्रवाई की जाए.
25 जुलाई के बाद की स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार आदि को रोस्टर वाइज खोलने के लिए जिला प्रशासन स्तर से आदेश निर्गत किया जाएगा. जिसके अनुसार ही व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार खोले जाएंगे.
चंदौली के इन क्षेत्रों में रहेगा पूरी तरह लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन
चन्दौली जिला प्रशासन ने अगले 10 दिनों के लिए दीनदयालनगर सहित जिले के बड़े बाजारों में शुमार चकिया में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है.
चन्दौली: जिले कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले 24 घंटों में जिले में 101 कोरोना मरीज मिले हैं. जिसमें 65 लोग तो दीनदयालनगर (मुगलसराय) के ही रहने वाले हैं. चन्दौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के आलमपुर से मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले चंदौली-वाराणसी सीमा पर स्थित पड़ाव तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है. इस दौरान इन के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे.
इन जगहों पर रहेगा लॉक डाउन
1. दिनदयाल नगर व इससे सटे हुए क्षेत्र
2. दिनदयाल नगर से पड़ाव के बीच सघन आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र
3. आलमपुर से रेलवे पुल तक का क्षेत्र
4.चकिया चौराहा से रेलवे पुल तक.
5. इसके अलावा चकिया नगर पंचायत क्षेत्र
इन इलाकों में सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं व शांति व्यवस्था के कार्य में लगे अधिकारियों कार्मिकों को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी तथा सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान व बाजार इत्यादि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे.
इस दौरान धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस, सभी धर्मों के धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा, एकत्रीकरण आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा. 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
आवश्यक वस्तुओं (फल, सब्जी की दुकानें, दूध, गैस सिलेंडर, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की आपूर्ति हेतु अधिशासी अधिकारी दीनदयाल नगर, चकिया एवं उप जिलाधिकारी दीनदयाल नगर चकिया द्वारा चिन्हित दुकानें केवल सुबह 7:00 से दोपहर 12:00 बजे तक खोली जाएंगी.
दवा की दुकानें सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे. जिनका चिन्हांकन भी इन दोनों अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. यदि दवाई की दुकान किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में होगी. तो ऐसी दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं. बशर्ते संबंधित फर्म के प्रबंधक का उत्तर दायित्व होगा कि विक्रेता कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं एवं सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
जनपद में शनिवार, रविवार 2 दिन तक बंद रहेगी. साथ ही पंडित दीनदयाल नगर, चकिया नगर पंचायत के संपूर्ण क्षेत्र में होलसेल मंडी, मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी. वहां सिर्फ होलसेल सामान हीं बेचेंगे और एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में माइक्रो प्लान बनाकर पूरे क्षेत्र में घर-घर जाकर सर्वे कराया जाएगा तथा इस दौरान मिले संदिग्ध व्यक्तियों, कई तरह की बीमारियों से पीड़ित, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की सेम्पलिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग कंटेनमेंट जोन के अंदर में सभी प्रमुख कार्यालयों के परिसरों में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा इच्छुक व संदिग्ध कर्मचारियों की जांच कराकर सेम्पलिंग के लिये कैम्प लगाया जाएगा.
लॉकडाउन घोषित एरिया में ईओ चकिया और दिनदयाल नगर द्वारा निषेधाज्ञा के आदेश के लिए प्रचार प्रसार तथा महामारी से बचाव के लिए आवश्यक सतर्कता के संबंध में लाउडस्पीकर सहित पांच वाहन अनवरत रूप से चलाए जाएंगे तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा.
मास्क ना पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाकर संबंधित थाना प्रभारी एवं ईओ द्वारा महामारी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जुर्माना की वसूली व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की दशा में सुसंगत धाराओं में एफआईआर की कार्रवाई की जाए.
25 जुलाई के बाद की स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार आदि को रोस्टर वाइज खोलने के लिए जिला प्रशासन स्तर से आदेश निर्गत किया जाएगा. जिसके अनुसार ही व्यापारिक प्रतिष्ठान व बाजार खोले जाएंगे.