चंदौली: सदर चंदौली में जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया. इसके अलावा लापरवाही बरतने के आरोप में आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया. जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से कर्मियों में हड़कंप की स्थिति है. दरअसल, छठ त्योहार के मद्देनजर सोमवार को ही संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था. इस क्रम में पाया कि विभागीय कर्मियों की वजह से लाभार्थियों को बार-बार फरियाद के लिए आना पड़ रहा है. जिसके बाद शिकायतों के समयबद्ध निस्तारित न किए जाने के आरोप में प्रथम दृष्टता दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया. इसके अलावा नायब तहसीलदार को भी प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है.
जिसमें सदर ब्लॉक के सीकरी गांव में सत्यनारायण प्रजापति पुत्र सुदामा की मृत्यु सर्पदंश से हो गई. लेकिन लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी अभी तक दैवीय आपदा राहत उपलब्ध नहीं कराने की लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने लेखपाल प्रदीप गुप्ता, कानूनगो सर्वानंद पांडेय को सस्पेंड कर दिया.
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वहीं, आकाशीय बिजली गिरने से बब्बन पुत्र जयश्री निवासी रलगढ़ की मृत्यु हो गई थी. लेकिन पीड़ित के परिजनों को अब तक सरकारी लाभ नहीं मिल सका. इसके आरोप में लेखपाल विनित सिंह, कानूनगो पंकज सिंह को जिलाधिकारी ने सस्पेंड कर दिया.
इधर, धुरी कोट पंचायत भवन व खलिहान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराए जाने की लापरवाही में लेखपाल रवि प्रकाश श्रीवास्तव को जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया. धुरीकोट सेक्रेट्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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नेगुरा में चकरोड निर्माण कार्य जुलाई 2020 में कराया नहीं गया, जबकि कागज पर काम पूरा दिखाकर पेमेंट निकाल लिया गया. शिकायत किए जाने पर जिलाधिकारी ने जांच टीम के द्वारा परियोजना अधिकारी डीआरडीए व एक्सियन मूसाखंड को भेजकर जांच कराई. लेकिन सचिव मौके पर उपस्थित नहीं हुए.
दोषी अधिकारी/कर्मचारी व ग्राम सचिव को निलंबित करते हुए एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की गई. इसके अलावा पूर्व रजिस्ट्रार कानूनगो मुसे मोहम्मद जानी ने कई सारे प्रकरण में लंबित पाए गए. वहीं, उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं.
वहीं, तालाब की जमीन को 122 4F का लाभ दिलाते हुए पट्टा किया गया है और संक्रमणीय जमीन को कानूनगो की ओर से संक्रमित किया गया. इसके बाद कानूनगो ने सकारात्मक रिपोर्ट भी लगा दी. इधर, CH 41 व 45 दस्तावेज को सही तरीके से परीक्षण नहीं करने के आरोप में कानूनगो सर्वानंद के खिलाफ चार्ज शीट (विभागीय कार्रवाई) के लिए निर्देशित दिया गया है.
अपर जिलाधिकारी ने जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं.
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