चन्दौली: जिले में शनिवार को पान व्यवसायी को गोली मारने वाले अभियुक्त ने मुगलसराय कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है. अभियुक्त पर 25 हजार का इनाम पुलिस ने घोषित किया था. अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एप्लिकेशन देकर आत्मसमर्पण किया है. इसके साथ ही अपना जुर्म स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवाल्वर व कारतूस भी पुलिस को सौंप दिया है. फिलहाल, पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल में भेज दिया है..
दरअसल, 14 जून रात मुगलसराय में पान विक्रेता से गोधना निवासी गुड्डु पाठक का पैसे को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर मनबढ़ गुड्डू ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी. इसमें एक गोली पान विक्रेता जगदीश चौरसिया के पेट में लग गई और वह घायल हो गए. इलाज के लिए जगदीश को बीएचयू ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया. वहीं, घटना के बाद आरोपित गुड्डू हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गया था. घटना के बाद एसपी चन्दौली समेत जिले के अन्य पुलिस आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए थे.
सपी ने गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी. जिसके बाद पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त गुड्डु की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी. लेकिन, 10 दिन बाद भी मुगलसराय पुलिस व समेत अन्य टीम खाक छानती रही. इस बीच गिरफ्तारी में नाकाम रही पुलिस ने गुड्डू के शरणदाताओं चाचा रामजनम पाठक और साला श्याम मोहन तिवरी को जेल भेज दिया था. लेकिन, गुड्डू पाठक पकड़ में नहीं आ रहा था.
जिसके बाद आरोपी के ऊपर 25 हजार का ईनाम भी घोषित कर दिया गया था. साथ ही संपत्ति कुर्क के लिए आंकलन में जुट गई. जिसके बाद कानूनी शिकंजा कसता देख अभियुक्त गुड्डू पाठक ने शनिवार की दोपहर मुगलसराय कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इस बाबत एसपी चन्दौली ने बताया कि एएसपी विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम बार-बार दबिश दे रही थी. पुलिस का दबाव बढ़ता देख आरोपी इनामियां गुड्डू पाठक ने शनिवार को सवा तीन बजे के करीब अपने अधिवक्ता के साथ कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया.
साथ ही जुर्म स्वीकार करते हुए घटना में प्रयोग लाईसेंसी रिवाल्वर, 3 खोखा कारतूस व 3 जिन्दा कारतूस मय लाईसेंस प्रस्तुत किया. आरोपी ने तीनो खोखा कारतूस घटना में प्रयोग किये जाने की बात स्वीकार की.इसपर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. साथ ही उसके विरुद्ध उक्त मुकदमें में धारा 30 शस्त्र अधिनियम की बढोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया.
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