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इंडियन बैंक लूट मामला : बैंक प्रबंधन ने सभी लॉकर धारियों को दिया एकमुश्त मुआवजा

चंदौली में इंडियन बैंक लूट मामले में बैंक प्रबंधन ने सभी प्रभावित ग्राहको को मुआवजा दे दिया है. इंडियन बैंक के लॉकर से 30-31 जनवरी की रात 39 लॉकरों को काटकर करोड़ो रुपये की ज्वैलरी की लूट हुई थी.

इंडियन बैंक लूट मामला
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Published : May 23, 2022, 8:18 PM IST

चंदौली : इंडियन बैंक प्रबंधन ने लॉकर लूट मामले में बड़ा फैसला लिया है. बैंक ने प्रभावित लाकर धारकों को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की है. बैंक प्रबंधन ने सभी लॉकर धारकों को मुआवजे की एक मुश्त धनराशि उनके खातों में जमा कर दी है. खातों में जमा की गई धनराशि का कागजी कार्रवाई के बाद लेन-देन किया जा सकेगा. इसी मामले में लॉकर धारियों की तरफ से दाखिल वाद पर लोक अदालत ने बैंक प्रबंधन व इंश्योरेंस कंपनी को 8 तारीख को हाजिर होने का नोटिस दिया है.

इंडियन बैंक के रीजनल मैनेजर गौरव कुमार ने बताया कि लॉकर लूट मामले भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाकर धारकों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रचलित वार्षिक लाकर किराए का 100 गुना मुआवजे के रूप में भुगतान दिया जा सकता है. आरबीआई की इस गाइडलाइन का पालन करते हुए चंदौली शाखा में लूट से प्रभावित प्रत्येक लॉकर धारक के खाते में 1.25 लाख रुपये जमा कर दिए गए हैं.

बैंक के कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ग्राहक इस धनराशि का लेन-देन कर सकेंगे. बैंक के इस कदम से ग्राहकों के बीच बैंक की छवि तथा विश्वसनीयता में और वृद्धि होगी. इस निर्णय से बैंक के प्रति ग्राहकों का असंतोष दूर होगा तथा ग्राहकों तथा जनमानस में सकारात्मक संदेश जाएगा.

गौरतलब है कि इंडियन बैंक के लॉकर से 30-31 जनवरी की रात 39 लॉकरों को काटकर करोड़ो रुपये मूल्य की ज्वैलरी व अन्य सामान की लूट हुई थी. पुलिस ने इस घटना में शामिल लूटेरों की गिरफ्तारी का दावा किया था. लेकिन सम्पूर्ण माल की बरामदगी नहीं कर सकी. इस मामले में प्रभावित लोगों ने स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल किया था.

इसे पढ़ें- रामपुर में अंडरग्राउंड रहिएगा, एनकाउंटर हो सकता है: आज़म खान

चंदौली : इंडियन बैंक प्रबंधन ने लॉकर लूट मामले में बड़ा फैसला लिया है. बैंक ने प्रभावित लाकर धारकों को क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की है. बैंक प्रबंधन ने सभी लॉकर धारकों को मुआवजे की एक मुश्त धनराशि उनके खातों में जमा कर दी है. खातों में जमा की गई धनराशि का कागजी कार्रवाई के बाद लेन-देन किया जा सकेगा. इसी मामले में लॉकर धारियों की तरफ से दाखिल वाद पर लोक अदालत ने बैंक प्रबंधन व इंश्योरेंस कंपनी को 8 तारीख को हाजिर होने का नोटिस दिया है.

इंडियन बैंक के रीजनल मैनेजर गौरव कुमार ने बताया कि लॉकर लूट मामले भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाकर धारकों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रचलित वार्षिक लाकर किराए का 100 गुना मुआवजे के रूप में भुगतान दिया जा सकता है. आरबीआई की इस गाइडलाइन का पालन करते हुए चंदौली शाखा में लूट से प्रभावित प्रत्येक लॉकर धारक के खाते में 1.25 लाख रुपये जमा कर दिए गए हैं.

बैंक के कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ग्राहक इस धनराशि का लेन-देन कर सकेंगे. बैंक के इस कदम से ग्राहकों के बीच बैंक की छवि तथा विश्वसनीयता में और वृद्धि होगी. इस निर्णय से बैंक के प्रति ग्राहकों का असंतोष दूर होगा तथा ग्राहकों तथा जनमानस में सकारात्मक संदेश जाएगा.

गौरतलब है कि इंडियन बैंक के लॉकर से 30-31 जनवरी की रात 39 लॉकरों को काटकर करोड़ो रुपये मूल्य की ज्वैलरी व अन्य सामान की लूट हुई थी. पुलिस ने इस घटना में शामिल लूटेरों की गिरफ्तारी का दावा किया था. लेकिन सम्पूर्ण माल की बरामदगी नहीं कर सकी. इस मामले में प्रभावित लोगों ने स्थायी लोक अदालत में वाद दाखिल किया था.

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