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Moradabad MP MLA Court: 15 साल पुराने मामले में आजम खान और बेटे अब्दुला को 2-2 साल की सजा - मुरादाबाद छजलैट प्रकरण

मुरादाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ( Moradabad MP MLA Court) में चल रहे छजलैट प्रकरण (Chhajlat episode) में कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुला आजम को दोषी करार दिया है. वहीं, 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है.

Moradabad MP MLA Court
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Published : Feb 13, 2023, 7:39 PM IST

Updated : Feb 13, 2023, 8:42 PM IST

मुरादाबादः छजलैट प्रकरण में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने धारा 353 में 2000 का ज़ुर्माना और 2 साल की सजा धारा 341 में 1 माह सजा 500 रुपये का जुर्माना, 7 लॉ किर्मनल एक्ट में 6 माह की सजा 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आजम और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया था. हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई. वहीं, इस मामले में विधायक व पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी 7 आरोपितों को मामले में बरी कर दिया है.

गौरतलब है कि छजलैट थाने के सामने 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा करने व सड़क पर धरना देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में आजम खान सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में सोमवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल की सुनवाई के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुला को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया.

सन 2008 में मुरादाबाद होते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुला अपने समर्थकों के साथ वाहनों से मुजफ्फरनगर जा रहे थे. इसी दौरान थाना छजलैट के पास वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ियों को रोक लिया गया था. इस बात से नाराज होकर आजम खान और उनके समर्थक हरिद्वार मुरादाबाद मार्ग पर धरने पर बैठ गए थे. जिसकी वजह से रोड पर जाम लग गया था. मुरादाबाद के थाना छजलैट में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा करने व सड़क पर धरना देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में आजम खान सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

यह भी पढ़ें-Phone Recovered in Kanpur: चोरी और गायब हुए 15 लाख के 100 मोबाइल फोन बरामद, छात्रा बोली- थैंक्यू योगी सरकार

मुरादाबादः छजलैट प्रकरण में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम को दोषी करार देते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने धारा 353 में 2000 का ज़ुर्माना और 2 साल की सजा धारा 341 में 1 माह सजा 500 रुपये का जुर्माना, 7 लॉ किर्मनल एक्ट में 6 माह की सजा 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आजम और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया था. हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई. वहीं, इस मामले में विधायक व पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी 7 आरोपितों को मामले में बरी कर दिया है.

गौरतलब है कि छजलैट थाने के सामने 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा करने व सड़क पर धरना देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में आजम खान सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में सोमवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 साल की सुनवाई के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुला को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया.

सन 2008 में मुरादाबाद होते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुला अपने समर्थकों के साथ वाहनों से मुजफ्फरनगर जा रहे थे. इसी दौरान थाना छजलैट के पास वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ियों को रोक लिया गया था. इस बात से नाराज होकर आजम खान और उनके समर्थक हरिद्वार मुरादाबाद मार्ग पर धरने पर बैठ गए थे. जिसकी वजह से रोड पर जाम लग गया था. मुरादाबाद के थाना छजलैट में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा करने व सड़क पर धरना देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में आजम खान सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

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Last Updated : Feb 13, 2023, 8:42 PM IST
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