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पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को धोखाधड़ी के केस में 7 साल की सज़ा - Moradabad Rural Assembly

मुरादाबाद देहात विधानसभा के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी के केस में 7 साल कैद की सज़ा (7 years jail to former minister ikram qureshi) सुनाई है.

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Published : Dec 1, 2022, 7:08 AM IST

मुरादाबाद: मुरादाबाद देहात विधानसभा के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी और गबन के मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने पूर्व विधायक को सात साल के कारावास की सज़ा (jail punishment to former mla ikram qureshi) और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है. हाजी इकराम कुरैशी वर्तमान में कांग्रेस में हैं. वह कांग्रेस के टिकट पर देहात विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं.

गलशहीद थाने में 2 जून 2000 को मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें कहा गया था कि हाजी इकराम कुरैशी पर बिजली का करीब 6 लाख 88 हजार रुपये का बिल था. हाजी इकराम कुरैशी और विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर रुपये जमा करने की नकली रसीद बना ली, जबकि यह रुपये विद्युत विभाग में जमा नहीं किए थे. इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट स्मितागोस्वामी की अदालत में चल रही थी.

विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि बुधवार को इस मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया. अदालत ने पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को धोखाधड़ी और गबन के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत के आदेश पर पूर्व विधायक को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया.

ये भी पढ़ें- संत कबीर नगर के डीएम पर महिला अफसर से नाजायज संबंध का आरोप

मुरादाबाद: मुरादाबाद देहात विधानसभा के पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को अदालत ने बुधवार को धोखाधड़ी और गबन के मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने पूर्व विधायक को सात साल के कारावास की सज़ा (jail punishment to former mla ikram qureshi) और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दूसरे आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है. हाजी इकराम कुरैशी वर्तमान में कांग्रेस में हैं. वह कांग्रेस के टिकट पर देहात विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं.

गलशहीद थाने में 2 जून 2000 को मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें कहा गया था कि हाजी इकराम कुरैशी पर बिजली का करीब 6 लाख 88 हजार रुपये का बिल था. हाजी इकराम कुरैशी और विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर रुपये जमा करने की नकली रसीद बना ली, जबकि यह रुपये विद्युत विभाग में जमा नहीं किए थे. इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट स्मितागोस्वामी की अदालत में चल रही थी.

विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि बुधवार को इस मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया. जिसमें विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया. अदालत ने पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को धोखाधड़ी और गबन के मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत के आदेश पर पूर्व विधायक को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया.

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