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मुरादाबाद: कोर्ट के आदेश पर मेयर सहित 11 भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम पार्षद पद के उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हुए विवाद को लेकर सीजेएम कोर्ट ने मझोला थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस मुकदमे में मेयर विनोद अग्रवाल सहित 11 बीजेपी नेताओं को नामजद आरोपी बनाया गया है.

CJM court
मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल
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Published : Sep 19, 2020, 7:03 PM IST

मुरादाबाद: जनपद में जनवरी महीने में हुए नगर निगम उपचुनाव में धांधली और मारपीट को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई न करने के बाद पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया था. इसके बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. मेयर सहित 11 नामजद और बीस अज्ञात को मामले में आरोपी बनाया गया है. जनवरी महीने में मझोला क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ था.

उपचुनाव के दौरान हुआ था हंगामा
नगर निगम मुरादाबाद के लाइनपार वार्ड नम्बर-37 में पार्षद की मौत के बाद 14 जनवरी को उपचुनाव हुआ था. भाजपा ने इस चुनाव में मृतक पार्षद नन्हू सैनी के बेटे को उतारा था, जबकि उनके मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र पाल मैदान में थे. दोपहर के वक्त फर्जी वोटिंग की शिकायत को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी. इसके बाद भाजपा नेता मौके पर पहुंचे थे. हंगामा और मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने मझोला थाने में तहरीर दी. पुलिस ने भाजपा नेताओं के दबाव में विपक्षी उम्मीदवार के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. मामले में आरोपी बनाए गए अनुराग शर्मा ने पुलिस अधिकारियों से भाजपा नेताओं की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होती देख उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया.

सीजेएम कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा
सीजेएम कोर्ट में अनुराग शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से वाद दायर करवाया. इसमें भाजपा नेताओं पर फर्जी वोटिंग कराने और विरोध करने पर मारपीट के आरोप लगाए गए. घटना के वक्त स्थानीय लोगों द्वारा की गई मोबाइल रिकार्डिंग भी शिकायत के साथ पेश की गई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वादी अनुराग शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. इसके बाद सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी है. मेयर विनोद अग्रवाल के साथ भाजपा के 11 नामजद और बीस अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों में तीन नगर निगम के अलग-अलग वार्डो में पार्षद भी है.

मेयर रखेंगे अपना पक्ष
मेयर विनोद अग्रवाल के मुताबिक घटना वाले दिन हंगामे की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उनके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई. मेयर ने कोर्ट की अगली सुनवाई में शामिल होकर अपना पक्ष रखने का दावा किया है.

मुरादाबाद: जनपद में जनवरी महीने में हुए नगर निगम उपचुनाव में धांधली और मारपीट को लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई न करने के बाद पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर किया था. इसके बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. मेयर सहित 11 नामजद और बीस अज्ञात को मामले में आरोपी बनाया गया है. जनवरी महीने में मझोला क्षेत्र में हुए उपचुनाव के दौरान भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ था.

उपचुनाव के दौरान हुआ था हंगामा
नगर निगम मुरादाबाद के लाइनपार वार्ड नम्बर-37 में पार्षद की मौत के बाद 14 जनवरी को उपचुनाव हुआ था. भाजपा ने इस चुनाव में मृतक पार्षद नन्हू सैनी के बेटे को उतारा था, जबकि उनके मुकाबले निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र पाल मैदान में थे. दोपहर के वक्त फर्जी वोटिंग की शिकायत को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी. इसके बाद भाजपा नेता मौके पर पहुंचे थे. हंगामा और मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने मझोला थाने में तहरीर दी. पुलिस ने भाजपा नेताओं के दबाव में विपक्षी उम्मीदवार के समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन भाजपा नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. मामले में आरोपी बनाए गए अनुराग शर्मा ने पुलिस अधिकारियों से भाजपा नेताओं की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होती देख उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया.

सीजेएम कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा
सीजेएम कोर्ट में अनुराग शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से वाद दायर करवाया. इसमें भाजपा नेताओं पर फर्जी वोटिंग कराने और विरोध करने पर मारपीट के आरोप लगाए गए. घटना के वक्त स्थानीय लोगों द्वारा की गई मोबाइल रिकार्डिंग भी शिकायत के साथ पेश की गई. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वादी अनुराग शर्मा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए. इसके बाद सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी है. मेयर विनोद अग्रवाल के साथ भाजपा के 11 नामजद और बीस अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. आरोपियों में तीन नगर निगम के अलग-अलग वार्डो में पार्षद भी है.

मेयर रखेंगे अपना पक्ष
मेयर विनोद अग्रवाल के मुताबिक घटना वाले दिन हंगामे की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उनके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई. मेयर ने कोर्ट की अगली सुनवाई में शामिल होकर अपना पक्ष रखने का दावा किया है.

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