मुरादाबाद: सीतापुर जेल से आजम खां और उनके बेटे अब्दुला आजम को मंगलवार को मुरादाबाद जिला सत्र न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे. 2008 में छजलेट मामले में और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा पर टिप्पणी करने मामले में दोनों नेताओं की कोर्ट में पेशी हुई. आजम खां और अब्दुला आजम को दो अलग-अलग मामलों में 4 और 8 फरवरी को दोबारा से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है. कोर्ट में पेश होने के बाद आजम खां और बेटे को सीतापुर जेल ले जाया गया.
क्या है छजलेट वाला मामला
2008 में बसपा सरकार में मुरादाबाद के थाना छजलेट में आजम खान की कार को पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद आजम खान अपने समर्थकों के साथ सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए थे. उस समय आजम खां राज्यसभा सांसद थे आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खां के खिलाफ छजलेट थाने में धारा 353,341, और 147 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.
क्यों हुआ था गैर जमानती वारंट जारी
यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा था. इस मामले में जनवरी 2019 में कोर्ट से जमानत भी मिल गई थी. 2019 में ही केस को मुरादाबाद अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से आजम खां कोर्ट में पेश नहीं हो सके. कोर्ट में पेश नहीं होने पर आजम खां के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था.
जयप्रदा पर कहा हुई थी टिप्पणी
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कटघर थाना क्षेत्र के एक स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी. इसी कार्यक्रम में मुरादाबाद के मौजूदा सांसद डॉ. एसटी हसन, आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम भी मौजूद थे. सांसद ने जयप्रदा पर टिप्पणी की थी. कार्यक्रम में मौजूद होने की वजह से आजम खां और उनके बेटे को भी आरोपी बनाया गया था.
आजम खान के वकील शाहनवाज ने बताया कि "आजम खां की मुरादाबाद कोर्ट में पेशी थी. दो मामले छजलैट से संबंधित थे. कुल तीन मामले मुरादाबाद कोर्ट में चल रहे है. जयप्रदा वाला मामले में 8 तारीख को पेशी होनी है. वह इन्वेस्टिगेशन में है. फिलहाल उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है.