मिर्जापुर: प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में किसी गरीब या निराश्रित की मौत होने पर उसका अंतिम संस्कार (अंत्येष्टि) कराने के लिए 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की है. डीपीआरओ अरविंद कुमार ने बताया कि राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग कर ग्राम पंचायत समिति निराश्रित लोगों का अंतिम संस्कार करा सकती है.
सरकार कर रही मदद
कोरोना से इस जंग में सरकार गरीबों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है. युद्ध स्तर पर निराश्रित लोगों को पर्याप्त राशन और प्रधान निधि से 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं. वहीं अब किसी निराश्रित की मौत हो जाने पर अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की व्यवस्था की गई है.
ग्राम पंचायत का होगा जिम्मा
प्रमुख सचिव पंचायती राज ने आदेश जारी किया कि निराश्रित के अंतिम संस्कार के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा. भुखमरी के कगार पर आए निराश्रित लोगों की मौत होने पर उनका अंतिम संस्कार कराने का जिम्मा ग्राम पंचायत का होगा.
ग्राम प्रधानों को दिए गए निर्देश
ग्रामीण इलाकों में प्रधानों को निर्देश दिए गए कि यदि कोई जरूरतमंद अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कराने में सक्षम नहीं है तो वह ग्राम पंचायत से मदद मांग सकता है. राज्य वित्त आयोग से एक बार में 5,000 रुपये देकर अंतिम संस्कार की धनराशि प्राप्त की जा सकेगी.