मिर्जापुर: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए जाने वाले मतगणना एजेंटों और प्रत्याशियों के पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है. जिलाधिकारी मिर्जापुर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना रिपोर्ट के मतगणना स्थल पर लोगों की एंट्री नहीं होगी. रिपोर्ट भी 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो.
कोरोना निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मतगणना स्थल पर मिलेगा प्रवेश
मिर्जापुर में 26 अप्रैल को पंचायत चुनाव का मतदान हुआ था. मिर्जापुर के 12 विकासखंड क्षेत्र में होने वाले इस मतदान में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए वोट डाले गए थे. मतगणना 2 मई को होगी.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि मतगणना व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और गणना अभिकर्ता का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी करने के बाद ही होगा. बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा मतगणना स्थल पर जाने वाले प्रत्येक गणना एजेंट को तभी प्रवेश मिलेगा, जब उनके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होगी. रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी न हो, कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा.
29 अप्रैल से बनने लगेंगे एजेंट पास
जिला पंचायत के मतगणना में उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को दिए जाने वाले पास 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बनाए जाएंगे. पास का वितरण सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक अपर जिला अधिकारी भू-राजस्व मिर्जापुर के न्यायालय में किया जाएगा.
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केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, आपराधिक इतिहास रखने वाले व्यक्ति और शासकीय सेवक मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाए जाएंगे. पंचायत वार एक व्यक्ति को उम्मीदवार अपने गणना अभिकर्ता के रूप में पास निर्गत करा सकते हैं. अभिकर्ता का आधार कार्ड और उम्मीदवार के नामांकन प्राप्त की मूल प्रति के साथ प्रपत्र 42 पर एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना होगा, जिसके बाद अभिकर्ता का पास बनाया जाएगा.