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सरधना के अतुल प्रधान की विधायकी को संगीत सोम ने दी चुनौती...ये है पूरा मामला - allahabad high court news

सरधना के अतुल प्रधान की विधायकी को पूर्व विधायक संगीत सोम ने चुनौती दी है. चलिए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में.

सरधना विधायक अतुल प्रधान की विधायकी को संगीत सोम ने दी चुनौती
सरधना विधायक अतुल प्रधान की विधायकी को संगीत सोम ने दी चुनौती
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Published : May 6, 2022, 6:29 PM IST

Updated : May 6, 2022, 6:57 PM IST

मेरठ: जिले की सरधना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान के चुनाव को पूर्व विधायक संगीत सोम ने चुनौती दी है. आरोप लगाया है कि अतुल प्रधान ने चुनाव में झूठा हलफनामा दाखिल किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में सरधना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे साक्ष्य सहित जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे संगीत सिंह सोम की याचिका पर दिया है.

याचिका में कहा गया है कि विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है. इससे उनका निर्वाचन शून्य हो जाएगा. याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव व भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने कहा कि अतुल प्रधान अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होते हैं तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी.

इस बारे में हाईकोर्ट ने अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा है इस मामले मे अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होनी तय हुई है, याचिका में इस सीट पर हुए चुनाव को शून्य घोषित किए जाने की मांग की गई है.

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मेरठ: जिले की सरधना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान के चुनाव को पूर्व विधायक संगीत सोम ने चुनौती दी है. आरोप लगाया है कि अतुल प्रधान ने चुनाव में झूठा हलफनामा दाखिल किया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ में सरधना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अतुल प्रधान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर उनसे साक्ष्य सहित जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे संगीत सिंह सोम की याचिका पर दिया है.

याचिका में कहा गया है कि विधायक अतुल प्रधान ने चुनाव अधिकारी को दिए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज 11 आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है. इससे उनका निर्वाचन शून्य हो जाएगा. याचिका में अतुल प्रधान पर अनुचित दबाव व भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने कहा कि अतुल प्रधान अपना जवाब दाखिल कर हाजिर नहीं होते हैं तो उस दिन याचिका तय कर दी जाएगी.

इस बारे में हाईकोर्ट ने अतुल प्रधान से साक्ष्य सहित जवाब मांगा है इस मामले मे अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होनी तय हुई है, याचिका में इस सीट पर हुए चुनाव को शून्य घोषित किए जाने की मांग की गई है.

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Last Updated : May 6, 2022, 6:57 PM IST
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