मेरठ: जिले की मुस्लिम युवती ने न हिन्दू युवक से प्रेम विवाह करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुराह लगाई है. इस मामले में कोर्ट ने मेरठ पुलिस को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं. कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को आदेशित किया है कि युवती के पिता, परिजन या पारिवारिक मित्र युवती के वैवाहिक जीवन मे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए. युवती ने बताया कि वह मुस्लिम है, लेकिन उसकी पूरी आस्था हिन्दू धर्म में है. उसने स्वेच्छा से अपना नाम और धर्म बदल कर हिन्दू युवक के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह किया है.
मुस्लिम युवती ने धर्म बदल कर किया प्रेम विवाह
दरअसल, जिले के इंचौली थाना इलाके के लावड़ कस्बे की रहने वाली मुस्लिम युवती कहकशां ने स्वेच्छा से अपना धर्म बदलकर, 16 अप्रैल 2021 को एक हिन्दू युवक के साथ हिन्दू रीति रिवाज से प्रेम विवाह कर लिया. युवती के मुताबिक, वह शादी के बाद नाम और धर्म बदलकर अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही है, लेकिन उसके पिता और परिजन प्रेम विवाह से खुश नही हैं.
परिजनों पर लगाए आरोप
युवती का आरोप है कि उसके पिता और परिजन उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. ऐसे में उसके और उसके ससुराल वालों का जीवन खतरे में है. डीएम और एसएसपी को शिकायत के बाद भी सुरक्षा नहीं मिल पाई है, जिसके कारण हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा है. युवती ने मांग की है कि उसके परिजन उसके वैवाहिक जीवन मे हस्तक्षेप न करें.
कोर्ट में लगाई सुरक्षा की गुहार
युवती के मुताबिक उसने स्थानीय पुलिस से सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी गई, जिसके बाद युवती ने हाईकोर्ट में परिजनों के खिलाफ याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई. युवती की शिकायत पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख दी गई है. इस बीच हाईकोर्ट ने एसएसपी मेरठ को युवती और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है.
मामले पर पुलिस का बयान
एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि मुस्लिम युवती ने हिन्दू युवक के साथ प्रेम विवाह किया है. युवती बालिग है और कानून के मुताबिक कोई भी बालिग लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश प्राप्त हुए हैं. उनका शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है. थाना इंचौली को उनकी सुरक्षा के लिए निर्देशित किया गया है. युवती का कोई परिजन या रिश्तेदार उनके वैवाहिक जीवन मे बाधा उत्पन्न करता है, तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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