मेरठ: बीजेपी विधायक संगीत सोम कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने 2016 में धारा 144 लागू होने के बावजूद सरधना से कैराना तक पद यात्रा निकाली थी, जिसका उल्लघंन पर संगीत सोम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और चार्जसीट दाखिल हुई, जिसमें जमानती वारंट के बावजूद संगीत सोम गैरहाजिर रहे. तारीख पर न आने से नाराज स्पेशल जज एमपी एमएलए पंकज मिश्र ने कस्टडी के आदेश दिए. हालांकि तीन घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें 25-25 हजार के दो जमानती और एक मुचलका पर जमानत दे दी गई.
जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को भाजपा विधायक संगीत सोम पेश हुए. जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत देकर विधायक संगीत सोम को छोड़ दिया.
दरअसल, मेरठ के सरधना सीट से विधायक संगीत सोम ने 2016 में सरधना से कैराना तक पद यात्रा निकाली थी. इस पद यात्रा के दौरान प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी थी. जिसका उल्लघंन संगीत सोम और उनके समर्थकों ने किया. इस मामले में थाना सरधना में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसमें चार्जसीट दाखिल कर दी गई थी.
जमानती वारंट के बावजूद संगीत सोम गैरहाजिर रहें. इसी से नाराज होकर कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दे दिया. इसके अलावा संगीत पर वर्ष 2017 में बिना अनुमति चुनाव कार्यालय खोलने का मामला भी चल रहा था. कोर्ट ने दोनों मामलों में 25-25 हजार के दो जमानती और एक मुचलका पर जमानत दे दी.
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