मऊ: जिले के बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने वारंट बी जारी किया है, जिसके बाद उसे पंजाब जेल से लाने की तैयारी की जा रही है. वहीं अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी व उनके दो सगे सालों सहित 5 के विरुद्ध अवैध कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करते हुये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. दरअसल साल 2009 में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड की जांच में ठेकेदारों को धमका कर 10 परसेंट अवैध वसूली कर इसका लाभ मुख्तार अंसारी को पहुंचाने के मामले में चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
बता दें कि जिले के दक्षिणटोला थाने पर 9 अगस्त को पंजीकृत मु.अ.सं. 129/2020 धारा 419/420 /433/434/447/467/468/471 आईपीसी व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम बनाम विकास कॉन्ट्रक्शन रजदेपुर देहाती रौजा जनपद गाजीपुर के पार्टनर आतिफ मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी व उनके दो सगे सालों सहित 5 लोगों के नाम प्रकाश में आये हैं, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को मऊ सीजेएम कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी किया है. इसमें आफशा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी तरंजी मोहल्ला थाना मोहम्मदाबाद युसुफपुर जनपद गाजीपुर, उनके साले आतिफ उर्फ सरजील रजा पुत्र जमशेद रजा निवासी सैयद बाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, दूसरे साले अनवर शहजाद पुत्र जमशेद रजा निवासी सैयद बाड़ा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर और इनके साथ में जाकिर उर्फ विक्की पुत्र सफाउत हुसैन निवासी मुस्तफाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर व रवि नरायन सिंह पुत्र चन्द्रदेव नरायन सिंह निवासी डोमनपुरा बालापुर थाना मोहम्मदाबाद युसुफपुर जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं, जिनके विरुद्ध सीजेएम कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है.
वहीं इसको लेकर पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी वर्तमान समय मे रूपनगर मोहाली (पंजाब) जेल में बंद हैं. मुख्तार ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया था, जिसके संबंध में कार्रवाई करते हुए वारंट बी अंतर्गत धारा 267 सीआरपीसी जारी करते हुए दक्षिण टोला में पांच जनवरी 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें आईपीसी की धारा 419,420,467,468,471,120 बी व शस्त्र अधिनियम बनाम मुख्तार अंसारी सहित 6 अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सीजीएम कोर्ट से वारंट जारी किया गया है.
इसके अलावा मुख्तार अंसारी गिरोह को लाभ पहुंचाने वाले व मन्ना सिंह हत्या में सह अभियुक्त रहे संतोष सिंह सहित 4 पर अभियोग पंजीकृत किया गया है. बताया गया कि ठेकेदारों को डरा-धमकाकर टेंडर डालने से रोकना तथा जान से मारने की धमकी देना एवं फर्मों से 10 प्रतिशत अवैध धन की वसूली कर मुख्तार अंसारी को लाभ पहुंचाने की बात प्रकाश में आई है, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 515/20 धारा 384,420,506,120 बी भादवि पंजीकृत किया गया है.