मऊ: सदर के सुभासपा से विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई. इसके बाद जिला प्रशासन ने एक्शन मोड में आ गया है. जिलाधिकारी अरुण कुमार ने विधायक अब्बास अंसारी और छोटे भाई उमर अंसारी के नाम से 7 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है. उक्त संपत्ति मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित करके खरीदी गई थी.
गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी के द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित कर अपनी माता राबिया बेगम के नाम से क्रय किया गया था. मुख्तार ने अपनी माता के निधन के बाद वसीयतनामे को अपने दोनों बेटों विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम दर्ज कराया था. इसकी कीमत 7 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपए है. इसके बाद जिलाधिकारी ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है.
वहीं, जिला अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से चल-अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से जहांगीराबाद में अवैध तरीके से संपत्ति है. इसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है साथ ही उस संपत्ति को चिन्हित करने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.
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