मऊ: 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े अब्बास अंसारी और छोटे भाई उमर अंसारी सहित कुल 9 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले नगर कोतवाली में दर्ज किए गए थे.पहले मामले में चुनाव के पहले बिना परमिशन के रोड शो करने पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसके बाद दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया था.
मुकदमों में विवेचकों के द्वारा चार्जशीट को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था. 19 मई को इन दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होना था. कल मुकदमे की सुनवाई के दौरान कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए जबकि अन्य साथ आरोपी स्वयं कोर्ट में पहुंचकर मौजूद रहे.
उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके जिसके बाद मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 जून की तिथि मुकर्रर की है.
हालांकि उमर अंसारी के उपस्थित नहीं होने के बाद उनके अधिवक्ता ने गैर हाजरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए यह वारंट जारी किया है. आरोपी के अधिवक्ता राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय होना था लेकिन उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने से आरोप तय नहीं हो सका. इसके बाद कोर्ट ने 2 जून की एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए आगे कितनी सुनवाई के लिए नियत की है.
गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार समेत करीबियों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई होने से मुख्तार के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इसके पहले भी हेट स्पीच मामले में दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में उक्त मुकदमे में उमर अंसारी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है.
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