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मऊ के सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मुख्तार अंसारी की पेशी

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. इस दौरान मुख्तार ने अपने वकील और परिजनों से मिलने देने की इजाजत मांगी.

मुख्तार अंसारी
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Published : Apr 8, 2021, 2:12 PM IST

Updated : Apr 8, 2021, 9:13 PM IST

मऊ: बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में गुरुवार को शाम 5:15 बजे जिले के सीजेएम कोर्ट में न्यायाधीश विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ. अपना पक्ष रखने के मामले में अधिवक्ता नहीं होने पर मुख्तार अंसारी ने सीजेएम से लगाई गुहार कि मेरे अधिवक्ता और परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है. जिस पर सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के अनुसार उसके परिवार और अधिवक्ता से मिलने की सुविधा देने का आदेश दिया.

मुख्तार ने परिजनों से मिलने की अपील की
सीजेएम विनोद शर्मा ने मुख्तार अंसारी का 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि नियत की. इस दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजीएम से परिवार के सदस्यों से मिलने और बातचीत करने तथा अपने अधिवक्ता से मिलने और बातचीत करने के लिए इजाजत देने की मांग की. जिस पर सीजेएम ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को परिवार वालों और अधिवक्ताओं से बातचीत करने की सुविधा प्रदान करें.

अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में हुई पेशी
बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी नाम पते के आधार पर चार लोगों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. शस्त्र सत्यापन के दौरान 2019 में इसका खुलासा हुआ. जांच के बाद मऊ पुलिस ने दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मऊ के सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई.

थाना दक्षिण टोला में दर्ज है मुकदमा
वर्ष 2020 में शस्त्र धारकों के शस्त्र एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि दक्षिण टोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का कूटरचित अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी शस्त्र प्राप्त किया गया था. अपराधियों द्वारा लोक सेवकों को डरा-धमकाकर उक्त दस्तावेजों को धोखाधड़ी कर प्राप्त कर लिया गया था. इसके आधार पर थाना दक्षिण टोला में मुकदमा पंजीकृत किया गया.

पढ़ें- मुख्तार अंसारी की छिन सकती है विधानसभा की सदस्यता

अधिवक्ता ने दी जानकारी
इस संबंध में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होगी. दक्षिण टोला थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी में आज पेशी होनी है.

पढ़ें- कड़े पहरे में बाहुबली मुख्तार, बांदा जेल में बढ़ी निगहबानी

मऊ: बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में गुरुवार को शाम 5:15 बजे जिले के सीजेएम कोर्ट में न्यायाधीश विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ. अपना पक्ष रखने के मामले में अधिवक्ता नहीं होने पर मुख्तार अंसारी ने सीजेएम से लगाई गुहार कि मेरे अधिवक्ता और परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है. जिस पर सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के अनुसार उसके परिवार और अधिवक्ता से मिलने की सुविधा देने का आदेश दिया.

मुख्तार ने परिजनों से मिलने की अपील की
सीजेएम विनोद शर्मा ने मुख्तार अंसारी का 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि नियत की. इस दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजीएम से परिवार के सदस्यों से मिलने और बातचीत करने तथा अपने अधिवक्ता से मिलने और बातचीत करने के लिए इजाजत देने की मांग की. जिस पर सीजेएम ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को परिवार वालों और अधिवक्ताओं से बातचीत करने की सुविधा प्रदान करें.

अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में हुई पेशी
बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी नाम पते के आधार पर चार लोगों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. शस्त्र सत्यापन के दौरान 2019 में इसका खुलासा हुआ. जांच के बाद मऊ पुलिस ने दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मऊ के सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई.

थाना दक्षिण टोला में दर्ज है मुकदमा
वर्ष 2020 में शस्त्र धारकों के शस्त्र एवं पता सत्यापन की कार्रवाई में पाया गया कि दक्षिण टोला क्षेत्र में फर्जी नाम व निवास स्थान का कूटरचित अभिलेख लगाकर अवैध रूप से लाइसेंसी शस्त्र प्राप्त किया गया था. अपराधियों द्वारा लोक सेवकों को डरा-धमकाकर उक्त दस्तावेजों को धोखाधड़ी कर प्राप्त कर लिया गया था. इसके आधार पर थाना दक्षिण टोला में मुकदमा पंजीकृत किया गया.

पढ़ें- मुख्तार अंसारी की छिन सकती है विधानसभा की सदस्यता

अधिवक्ता ने दी जानकारी
इस संबंध में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होगी. दक्षिण टोला थाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी में आज पेशी होनी है.

पढ़ें- कड़े पहरे में बाहुबली मुख्तार, बांदा जेल में बढ़ी निगहबानी

Last Updated : Apr 8, 2021, 9:13 PM IST
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