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आचार संहिता का उलंघन और धमकी देने का मामला : मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज

एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे व सदर विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. मुख्तार अंसारी के बेटे पर विधानसभा चुनाव के दौरान धमकी देने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है.

मुख्तार के बेटा अब्बास अंसारी
मुख्तार के बेटा अब्बास अंसारी
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Published : May 26, 2022, 6:03 PM IST

मऊ : एमपी एमएलए कोर्ट ने धमकी देने और आचार संहिता का उलंघन के मामले के आरोपी मुख्तार अंसारी के बेटे व सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यह आदेश विशेष न्यायधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने दिया. विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने के बाद दिया.

गौरतलब है कि मऊ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने मंच से अधिकारियों को धमकी दी थी. दोनों पर आचार संहिता का उलंघन करने का भी आरोप है. इस मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व एक अन्य को आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा की थी.

जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ जिला प्रशासन को चुनाव के बाद सबक सिखाने की धमकी धमकी दी थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 506, 171F, 186, 189, 153A, 120B धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था. इस मामले के आरोपी सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि आरोप पत्र न्यायालय आ चुका है. इसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपीएमएलए द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा चुका है. आरोपियों के विरुद्ध समन जारी हो चुका है. गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, यह कहकर अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया.

इसे पढ़ें- Gyanvapi Mosque Case: दोनों पक्षों ने रखी दलील. सोमवार को होगी अगली सुनवाई

मऊ : एमपी एमएलए कोर्ट ने धमकी देने और आचार संहिता का उलंघन के मामले के आरोपी मुख्तार अंसारी के बेटे व सदर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यह आदेश विशेष न्यायधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने दिया. विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष के अधिवक्ता दारोगा सिंह और एडीजीसी फौजदारी राणा प्रताप सिंह के तर्कों को सुनने के बाद दिया.

गौरतलब है कि मऊ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने मंच से अधिकारियों को धमकी दी थी. दोनों पर आचार संहिता का उलंघन करने का भी आरोप है. इस मामले में एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व एक अन्य को आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा की थी.

जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ जिला प्रशासन को चुनाव के बाद सबक सिखाने की धमकी धमकी दी थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 506, 171F, 186, 189, 153A, 120B धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था. इस मामले के आरोपी सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई थी.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि आरोप पत्र न्यायालय आ चुका है. इसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एमपीएमएलए द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा चुका है. आरोपियों के विरुद्ध समन जारी हो चुका है. गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, यह कहकर अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया.

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