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मऊ: सोमवार से खुलेंगी भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, लेना पड़ेगा पास - ऑनलाइन आवेदन से मिलेगा पास

मऊ जिले में लोगों की समस्याओं, रोजगार और आर्थिक नुकसान को देखते हुए मऊ जिले में अब भवन निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हो जाएगा. यह जानकारी जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने दी.

जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी .
जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी.
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Published : Apr 26, 2020, 9:35 PM IST

मऊ: लॉकडाउन में ढील देते हुए जिलाधिकारी ने सोमवार से भवन निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की परमिशन दे दी है. दुकानदारों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पास लेना पड़ेगा. यह दुकानें सुबह 10 से 4 बजे तक खुली रहेंगी. इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही जो लॉकडाउन में पहले से दुकानें बन्द हैं, वह यथावत बन्द रहेंगी.

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए निर्देश जारी किया है, लेकिन यह राज्य के ऊपर है कि वह अपने अनुसार छूट दे सकते हैं. लोगों की समस्याओं, रोजगार और आर्थिक नुकसान को देखते हुए मऊ जिले में अब भवन निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हो जाएगा.

इसके लिए निर्माण सामग्री विक्रेताओं को जिलाधिकारी कार्यालय से पास जारी होगा. पास ऑनलाइन आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है. पास केवल दुकानदारों के लिए अनिवार्य है, खरीदार को नहीं.

जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि लॉकडाउन पहले जैसा यथावत रहेगा. राशन, मेडिकल जैसे जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी. केवल भवन निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकान को खोलने का परमिशन दिया गया है.

मऊ: लॉकडाउन में ढील देते हुए जिलाधिकारी ने सोमवार से भवन निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की परमिशन दे दी है. दुकानदारों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पास लेना पड़ेगा. यह दुकानें सुबह 10 से 4 बजे तक खुली रहेंगी. इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंस और मास्क अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही जो लॉकडाउन में पहले से दुकानें बन्द हैं, वह यथावत बन्द रहेंगी.

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में ढील देने के लिए निर्देश जारी किया है, लेकिन यह राज्य के ऊपर है कि वह अपने अनुसार छूट दे सकते हैं. लोगों की समस्याओं, रोजगार और आर्थिक नुकसान को देखते हुए मऊ जिले में अब भवन निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हो जाएगा.

इसके लिए निर्माण सामग्री विक्रेताओं को जिलाधिकारी कार्यालय से पास जारी होगा. पास ऑनलाइन आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है. पास केवल दुकानदारों के लिए अनिवार्य है, खरीदार को नहीं.

जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि लॉकडाउन पहले जैसा यथावत रहेगा. राशन, मेडिकल जैसे जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी. केवल भवन निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकान को खोलने का परमिशन दिया गया है.

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