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मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस देना बीजेपी नेत्री अलका राय को पड़ा भारी, भाई समेत गिरफ्तार

मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में आज बाराबंकी पुलिस ने डॉ. अलका राय और उनके भाई एसएन राय को गिरफ्तार कर लिया. डॉ. अलका राय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को एंबुलेंस से सहायता मुहैया कराया जाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में डॉ. अलका राय करीब 8 महीनों से जेल में बंद थी और जेल से छूटने के बाद अब दोनों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर 2 अप्रैल को सुनवाई होगी.

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Published : Mar 29, 2022, 9:36 AM IST

Updated : Mar 29, 2022, 11:22 AM IST

मऊ: मुख्तार अंसारी एंबुलेंस प्रकरण मामले में भाजपा नेत्री डॉ. अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार सुबह बाराबंकी पुलिस शेषनाथ राय और डॉ. अलका राय को अपने साथ ले गई. बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एंबुलेंस सुविधा मुहैया कराने का पूरा मामला है. इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है.

इस मामले में आज बाराबंकी पुलिस ने डॉ. अलका राय और उनके भाई एसएन राय को हिरासत में लेकर बाराबंकी के लिए रवाना हो गई. डॉ. अलका राय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को एंबुलेंस से सहायता मुहैया कराया जाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में डॉ. अलका राय करीब 8 महीनों से जेल में बंद थी और जेल से छूटने के बाद अब दोनों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

डॉ. अलका राय भाई समेत गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें - बाबर हत्याकांडः जांच को बाबर के घर पहुंचे DIG जे. रविंद्र के पैरों में गिरी मां ने लगाई न्याय की गुहार

मुख्तार की जमानत अर्जी पर 2 अप्रैल को होगी सुनवाई: वहीं, लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के जियामऊ की सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कब्जा करके मकान बनाने के मामले में मुख्तार अंसारी ने सोमवार को जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित थाने से आपराधिक इतिहास तलब करते हुए, जमानत पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तिथि नियत की है.

इसी मामले में मुख्तार अंसारी को अभियोजन दस्तावेजों की प्रतियां दिलाई गई. अदालत ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय करने के लिए पुनः 8 अप्रैल को बांदा जेल से तलब किया है. अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनोज त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त, 2020 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी.रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके पुत्रों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी ने फर्जी दस्तवेजों के जरिए अपनी दबंगई के बल पर जियामऊ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और साजिश करके नक्शा पास कराकर मकान बनवा लिया है.

जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है. पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पहले उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. बाद में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी साजिश रचने, धोखाधड़ी, कूटरचना के साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धाराओं में चार्जशीट दायर की है. 27 अगस्त, 2020 की यह एफआईआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने दर्ज कराई थी.

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मऊ: मुख्तार अंसारी एंबुलेंस प्रकरण मामले में भाजपा नेत्री डॉ. अलका राय और उनके भाई शेषनाथ राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार सुबह बाराबंकी पुलिस शेषनाथ राय और डॉ. अलका राय को अपने साथ ले गई. बता दें कि पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी को एंबुलेंस सुविधा मुहैया कराने का पूरा मामला है. इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत सभी 12 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है.

इस मामले में आज बाराबंकी पुलिस ने डॉ. अलका राय और उनके भाई एसएन राय को हिरासत में लेकर बाराबंकी के लिए रवाना हो गई. डॉ. अलका राय और उनके भाई पर मुख्तार अंसारी को एंबुलेंस से सहायता मुहैया कराया जाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में डॉ. अलका राय करीब 8 महीनों से जेल में बंद थी और जेल से छूटने के बाद अब दोनों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया. अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

डॉ. अलका राय भाई समेत गिरफ्तार

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मुख्तार की जमानत अर्जी पर 2 अप्रैल को होगी सुनवाई: वहीं, लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र के जियामऊ की सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कब्जा करके मकान बनाने के मामले में मुख्तार अंसारी ने सोमवार को जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित थाने से आपराधिक इतिहास तलब करते हुए, जमानत पर सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तिथि नियत की है.

इसी मामले में मुख्तार अंसारी को अभियोजन दस्तावेजों की प्रतियां दिलाई गई. अदालत ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय करने के लिए पुनः 8 अप्रैल को बांदा जेल से तलब किया है. अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनोज त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट लेखपाल सुरजन लाल ने 27 अगस्त, 2020 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी.रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके पुत्रों अब्बास अंसारी व उमर अंसारी ने फर्जी दस्तवेजों के जरिए अपनी दबंगई के बल पर जियामऊ की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है और साजिश करके नक्शा पास कराकर मकान बनवा लिया है.

जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है. पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पहले उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. बाद में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी साजिश रचने, धोखाधड़ी, कूटरचना के साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धाराओं में चार्जशीट दायर की है. 27 अगस्त, 2020 की यह एफआईआर प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने दर्ज कराई थी.

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Last Updated : Mar 29, 2022, 11:22 AM IST
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