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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला : अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सोमवार को जनपद के जिला जज की कोर्ट में सुनवाई टल गई. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला
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Published : Jan 17, 2022, 4:06 PM IST

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सोमवार को जनपद के जिला जज की कोर्ट में सुनवाई टल गई. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी. न्यायालय में नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. 2 फरवरी को वादी प्रतिवादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपने जवाब दाखिल करेंगे.


जन्मभूमि मामले की नहीं हुई सुनवाई

सोमवार को जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी. लेकिन न्यायालय में नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को तय की गई है. दरअसल, पिछले दो साल पूर्व श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने जनपद के न्यायालय में वाद दर्ज कराया था.

मामले में चार प्रतिवादी पक्ष

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में दाखिल की गई वाद में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिवादी पक्ष, जो समय-समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष दाखिल करते हैं.

इसे भी पढ़ें-बसपा सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत बिगड़ी, मेदांता में भर्ती

बता दें, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है, पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं है डिक्री करने का.


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मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर सोमवार को जनपद के जिला जज की कोर्ट में सुनवाई टल गई. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी. न्यायालय में नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. 2 फरवरी को वादी प्रतिवादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपने जवाब दाखिल करेंगे.


जन्मभूमि मामले की नहीं हुई सुनवाई

सोमवार को जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई होनी थी. लेकिन न्यायालय में नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को तय की गई है. दरअसल, पिछले दो साल पूर्व श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने जनपद के न्यायालय में वाद दर्ज कराया था.

मामले में चार प्रतिवादी पक्ष

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में दाखिल की गई वाद में चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए हैं. श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रतिवादी पक्ष, जो समय-समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष दाखिल करते हैं.

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बता दें, श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है, पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं है डिक्री करने का.


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