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Shri Krishna Janmabhoomi case : मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी, 10 मार्च को होगी अगली सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण मामले में मंगलवार मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविजन और एडीजे सिक्स की कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होनी है.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण
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Published : Feb 28, 2023, 3:27 PM IST

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर मंगलवार को दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और एडीजे सिक्स की कोर्ट में हुई. अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका वाद संख्या 950 और विष्णु गुप्ता की याचिका 839 पर सुनवाई हुई थी. मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. अगली सुनवाई 10 मार्च विष्णु गुप्ता की याचिका पर ओर 950 मे सुनवाई 14 मार्च को सुनवाई होगी.

वाद संख्या 950
वादी(शिकायतकर्ता) महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका वाद संख्या 950 में जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई थी. वादी अधिवक्ता और प्रतिवादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. वादी द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को न्यायालय में नजरअंदाज करना चाहते हैं और विवादित स्थान जहां प्राचीन साक्ष्य बने हुए हैं, उनको कुछ लोगों द्वारा मिटाने का प्रयास किया जा रहा है. इसलिए विवादित स्थान का सरकारी अमीन के द्वारा पुरातत्व विभाग की टीम की मौजूदगी में सर्वे होना अति आवश्यक है. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.

वाद संख्या 839
विष्णु गुप्ता ने अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में शाही ईदगाह हटाने के मामले में सुनवाई हुई थी. सुबह 11:00 बजे न्यायालय में करीब 30 मिनट तक बहस होने के बाद अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की गई है. वाद संख्या 839 में मुस्लिम और हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. फिलहाल सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने न्यायालय में अभी तक कोई वकालतनामा नहीं लगाया है. लिहाजा विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा 10 मार्च को कुछ महत्वपूर्ण फैसला न्यायालय दे सकती है.

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर दो याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी. अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट मे वाद संख्या 839 विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी.

पढ़ेंः Shri Krishna Janmabhoomi case : अधिवक्ता ने पेश की दलील, 20 मिनट तक बहस, 6 मार्च को हाेगी अगली सुनवाई

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर मंगलवार को दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और एडीजे सिक्स की कोर्ट में हुई. अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका वाद संख्या 950 और विष्णु गुप्ता की याचिका 839 पर सुनवाई हुई थी. मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. अगली सुनवाई 10 मार्च विष्णु गुप्ता की याचिका पर ओर 950 मे सुनवाई 14 मार्च को सुनवाई होगी.

वाद संख्या 950
वादी(शिकायतकर्ता) महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका वाद संख्या 950 में जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई थी. वादी अधिवक्ता और प्रतिवादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. वादी द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को न्यायालय में नजरअंदाज करना चाहते हैं और विवादित स्थान जहां प्राचीन साक्ष्य बने हुए हैं, उनको कुछ लोगों द्वारा मिटाने का प्रयास किया जा रहा है. इसलिए विवादित स्थान का सरकारी अमीन के द्वारा पुरातत्व विभाग की टीम की मौजूदगी में सर्वे होना अति आवश्यक है. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.

वाद संख्या 839
विष्णु गुप्ता ने अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट में शाही ईदगाह हटाने के मामले में सुनवाई हुई थी. सुबह 11:00 बजे न्यायालय में करीब 30 मिनट तक बहस होने के बाद अगली सुनवाई 10 मार्च को तय की गई है. वाद संख्या 839 में मुस्लिम और हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. फिलहाल सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने न्यायालय में अभी तक कोई वकालतनामा नहीं लगाया है. लिहाजा विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा 10 मार्च को कुछ महत्वपूर्ण फैसला न्यायालय दे सकती है.

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर दो याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी. अपर जिला न्यायाधीश सिक्स की कोर्ट मे वाद संख्या 839 विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी.

पढ़ेंः Shri Krishna Janmabhoomi case : अधिवक्ता ने पेश की दलील, 20 मिनट तक बहस, 6 मार्च को हाेगी अगली सुनवाई

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