मथुरा: हाथरस में दंगा (Hathras Riot) भड़काने और विदेश से फंडिंग के मामले में गिरफ्तार आलम, रउफ शरीफ, अतीकुर्रहमान, मसूद अहमद समेत पीएफआई (PFI) के सात सदस्यों की पेशी गुरुवार को अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. एडीजे प्रथम कोर्ट ने पीएफआई के सभी आरोपियों की अगली सुनवाई आठ नवंबर को तय की है. एडीजे प्रथम कोर्ट (ADJ First Court) ने पीएफआई के आठवें आरोपी दानिश के खिलाफ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है. पीएफआई के पांच सदस्य जनपद के जिला कारागार में बंद हैं. वहीं, दो आरोपी लखनऊ जिला कारागार में बंद हैं. दानिश अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है.
जिला कारागार में बंद पीएफआई के पांच सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, मसूद, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और छात्र विंग संगठन महासचिव रऊफ शरीफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार में पेशी हुई. लखनऊ जिला कारागार में बंद पीएफआई के दो सदस्य फिरोज खान और अंसद बदरुद्दीन की भी पेशी की गई. नोएडा एसटीएफ की जांच में पीएफआई सदस्य दानिश निवासी दिल्ली का नाम प्रकाश में आया था. दानिश पिछले कई महीनों से हाईकोर्ट के स्टे पर चल रहा है. न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एडीजे प्रथम कोर्ट ने दानिश के खिलाफ नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई आठ नवंबर को तय की गई है.
बता दें कि साल 2020 में हाथरस में दलित लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई थी. पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर काफी सियासत भी हुई. वहीं, घटना की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में थाना मांट पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को एक्सप्रेसवे से पीएफआई के 4 सदस्यों आलम, अतीकुर्रहमान,मसूद अहमद और सिद्दीकी कप्पन को अरेस्ट किया था. इस मामले की जांच पहले क्राइम ब्रांच कर रही थी.बाद में शासन ने इसकी जांच एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी.
पीएफआई मामले में एसटीएफ ने की जांच
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India पीएफआई) संगठन के पकड़े गए सदस्यों की जांच नोएडा एसटीएफ कर रही थी. फिलहाल, जिला कारागार में पीएफआई सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद, आलम, सिद्दीक कप्पन जिला कारागार में बंद है. पीएफआई सदस्यों पर देशद्रोह और विदेशों से फंडिंग के मामले में नोएडा एसटीएफ ने पांच हजार पन्नो की केस डायरी कोर्ट में दाखिल की है. एडीजे प्रथम कोर्ट सूर्यवीर सिंह एडीजीसी ने बताया कि, पीएफआई के सात सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई. मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी.