मथुरा: जनपद में सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह प्रकरण को लेकर डाली गई याचिका खारिज कर दी गई. दरअसल, वादी शैलेंद्र सिंह न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया गया. न्यायालय की ओर से कई बार वादी पक्ष को नोटिस जारी किया गया था. डेढ़ वर्ष पूर्व न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिषद भव्य मंदिर बनाने को लेकर याचिका डाली गई थी.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण की याचिका खारिज
लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने 19 फरवरी 2021 को मथुरा जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अवैध अतिक्रमण शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अधिवक्ता हाजिर न होने पर याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया गया. जबकि कई बार अधिवक्ता को उपस्थित होने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे.
मनीष यादव की याचिका पर अंतिम अवसर
लखनऊ निवासी हिंदू आर्मी चीफ और भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हुए मनीष यादव ने भी पिछले 2 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर याचिका सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दाखिल की गई थी. बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में वादी मनीष यादव उपस्थित न होने पर अंतिम अवसर प्रदान किया गया है और अगली सुनवाई 24 नवंबर को मुकर्रर की गई है.
कुल 8 याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन
श्री कृष्ण जन्मभूमि ईद का प्रकरण को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में कुल 8 याचिकाएं कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री, वाद संख्या 152 मनीष यादव, 950 महेंद्र प्रताप सिंह, 107 पवन शास्त्री, 174 अखिल भारत हिंदू महासभा दिनेश कौशिक, 252 अनिल त्रिपाठी, 620 जितेंद्र कुमार, 683 गोपाल गिरी की याचिकाएं न्यायालय में विचाराधीन है. इन सभी याचिकाओं पर समय-समय पर पक्ष विपक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर दलीलें पेश करते हैं.
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