मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायालय में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता हाजिर न होने के कारण पुनः प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी 2023 को होगी. मंदिर परिसर से अवैध अतिक्रमण (शाही ईदगाह मस्जिद) हटाने को लेकर याचिका दाखिल (Petition filed for removal of Shahi Idgah mosque) की गई थी.
अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर डाली गई याचिका:अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने पिछले वर्ष जनपद के न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध अतिक्रमण शाही ईदगाह मस्जिद हटवाने को लेकर याचिका न्यायालय में दाखिल की गई थी. कहा गया कि मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से मंदिर तोड़कर अवैध मस्जिदों का निर्माण किया था. उनमें से एक शाही ईदगाह मस्जिद रही है. इसलिए अवैध अतिक्रमण को हटाकर मंदिर परिसर में भव्य श्रीकृष्ण का मंदिर बनाया जाए.
चार प्रतिवादी: अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की ओर से न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में चार प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट, शाही ईदगाह मस्जिद और सेंट्रल सुन्नी बोर्ड को प्रतिवादी बनाकर याचिका न्यायालय में दाखिल की गई. राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया गुरुवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई थी. प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. अधिवक्ता को पुनः नोटिस जारी करते हुए 5 जनवरी को अगली सुनवाई के आदेश दिए गए हैं.
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