मथुरा: जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दो पिटीशन पर सुनवाई होनी थी लेकिन, कुछ दस्तावेज कोर्ट के समक्ष न होने के कारण सुनवाई टल गई. मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल और 13 अप्रैल को होगी. श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर पिछले दिनों पिटिशन फाइल की गई थी.
जन्मभूमि मामले को लेकर दो पिटीशन पर नहीं हुई सुनवाई
बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर दो पिटिशन पर सुनवाई होनी थी. खुद को भगवान श्रीकृष्ण के वंशज बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने पिटीशन वाद संख्या 152 और कृष्ण भक्त शैलेंद्र कुमार वाद संख्या 151 पर सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल और 13 अप्रैल को होगी.
जन्मभूमि मामले में कुल 6 पिटीशन विचाराधीन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में पांच पिटीशन और जिला जज की कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है. सभी पिटीशन न्यायालय में विचाराधीन है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में तीसरी पिटिशन वाद संख्या 152 और छठी पिटिशन वाद संख्या 151 में प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किए गए थे.
क्या है मांग
श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान जो कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है, शाही ईदगाह की जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को भूमि डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.
याचिकाकर्ता और अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जन्मभूमि मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन, कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो सके. इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.