मथुराः जनपद में पिछले दिनों पीएफआई के चार सदस्यों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया था. गुरुवार दोपहर 12:00 बजे बाद एडीजे 10 की कोर्ट में आरोपी आलम निवासी रामपुर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पूरे न होने पर जांच अधिकारी ने 15 दिन का समय मांगा गया है. अब जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. पीएफआई के चारों सदस्य फिलहाल अस्थाई जेल में बंद है. पूरे मामले की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है.
5 अक्टूबर को पीएफआई के पकड़े गए थे चार सदस्य
जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पीएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट बरामद हुआ था. पुलिस ने चारों पीएफआई सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है. पुलिस द्वारा पकड़े गए चारों आरोपी अतीकुर रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अस्थाई जेल में बंद है.
कोर्ट ने दिया 7 दिन का समय
5 अक्टूबर को पीएफआई के चारों सदस्यों के पकड़े जाने के बाद जनपद की क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन शासन स्तर पर पीएफआई के मामले को लेकर अब लखनऊ एसटीएफ की टीम जांच कर रही है. गुरुवार दोपहर 12:00 बजे के बाद एडीजे 10 की कोर्ट में पीएफआई के सदस्य आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पूरे न होने पर जांच अधिकारी ने 15 दिन की समय मांगा गया है. कोर्ट ने 7 दिन का समय देते हुए जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है.
एडीजी 10 कोर्ट एपीओ नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पीएफआई के मामले में आरोपी आलम निवासी रामपुर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पूरे न होने पर जांच अधिकारी ने 15 दिन का समय और मांगा है. कोर्ट ने 7 दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है. पीएफआई से जुड़े मामले में एसटीएफ की टीम जांच कर रही है.