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शराब माफिया की संपत्ति को मथुरा पुलिस ने किया कुर्क - शराब माफिया की संपत्ति कुर्क

यूपी के मथुरा में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की. इस दौरान पुलिस ने माफिया की 7 संपत्तियां जिसकी कीमत 24 लाख रुपए है उनको कुर्क किया है.

शराब माफिया की संपत्ति कुर्क
शराब माफिया की संपत्ति कुर्क
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Published : Apr 21, 2021, 8:56 PM IST

मथुरा: आपराधिक कृत्यों से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर यूपी सरकार उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में मथुरा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 24 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है. अभियुक्त मुकेश द्वारा अपराधिक कृत्यो से लगभग 24 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी. अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में कुल 7 अभियोग पहले से पंजीकृत हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफिया और उनकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा में चिन्हित शराब माफिया मुकेश पर पिछले 4 वर्षों में 7 आपराधिक मामले इंक्लूडिंग गैंगस्टर एक्ट दर्ज है. आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी साहब के आदेश के क्रम में इस माफिया की 7 संपत्तियां जिसकी कीमत 24 लाख रुपए है उनको कुर्क किया गया है. ऐसे और व्यक्ति जो इस तरह के अवैध क्रियाकलापों में लिप्त होकर संपत्ति अर्जित करते हैं उनकी संपत्ति को और उनको चिन्हित किया जा रहा है. दोनों माफियाओं के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मथुरा: आपराधिक कृत्यों से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर यूपी सरकार उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में मथुरा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 24 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है. अभियुक्त मुकेश द्वारा अपराधिक कृत्यो से लगभग 24 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी. अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में कुल 7 अभियोग पहले से पंजीकृत हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफिया और उनकी अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद मथुरा में चिन्हित शराब माफिया मुकेश पर पिछले 4 वर्षों में 7 आपराधिक मामले इंक्लूडिंग गैंगस्टर एक्ट दर्ज है. आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी साहब के आदेश के क्रम में इस माफिया की 7 संपत्तियां जिसकी कीमत 24 लाख रुपए है उनको कुर्क किया गया है. ऐसे और व्यक्ति जो इस तरह के अवैध क्रियाकलापों में लिप्त होकर संपत्ति अर्जित करते हैं उनकी संपत्ति को और उनको चिन्हित किया जा रहा है. दोनों माफियाओं के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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