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OTS के तहत सरचार्ज पर 100 फीसद की छूट, बकायेदार उठाएं योजना का लाभ

मथुरा नगर निगम ने ओटीएस स्कीम के तहत बकायेदारों को सरचार्ज पर 100 फीसद छूट दी है. अब बकायेदारों का ब्याज तो माफ होगा ही, उन्हें 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने पर बकाये पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी. जिन पर कई सालों से बकाया चला आ रहा है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

अपर नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल .
अपर नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल .
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Published : Apr 2, 2021, 9:31 AM IST

मथुरा: नगर निगम ने बकायेदारों के लिए ओटीएस स्कीम चलाई है. इस स्कीम के तहत बकायेदार 100 फीसदी सरचार्ज पर छूट पाकर बकाया चुका सकते हैं. ओटीएस योजना एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. इसके लिए नगर निगम प्रचार-प्रसार में जुटा हुआ है.

जानकारी देते अपर नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल .
30 अप्रैल तक सरचार्ज पर छूटअपर नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने बताया कि ओटीएस एकमुस्त योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं, जिन पर कई सालों से बकाया चला आ रहा है. उनसे 10 फीसदी सरचार्ज रिकवर किया जाता है. अगर ऐसे बकायेदार ओटीएस स्कीम के तहत बकाया राशि का भुगतान करते हैं तो उनसे सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा.

इसे भी पढ़ें-आगरा की छोटी मस्जिद में दबी हैं श्रीकृष्‍ण की प्रतिमाएं, कोर्ट में पहुंचा मामला

अपर नगर आयुक्त की लोगों से अपील
अपर नगर आयुक्त ने मथुरावासियों से अनुरोध किया है कि सभी बकायेदार योजना के तहत मिल रही छूट का लाभ उठाएं. यदि 30 अप्रैल तक इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो 31 अप्रैल के बाद बकाया राशि पर सरचार्ज देना पड़ेगा. इसके लिए नगर निगम समाचार पत्र, पेंपलेट, फ्लेक्स बोर्ड और वार्डों में कैंप लगाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रहा है. इसके अलावा दो गाड़ियां प्रचार-प्रसार के लिए भी लगाई हैं.

मथुरा: नगर निगम ने बकायेदारों के लिए ओटीएस स्कीम चलाई है. इस स्कीम के तहत बकायेदार 100 फीसदी सरचार्ज पर छूट पाकर बकाया चुका सकते हैं. ओटीएस योजना एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. इसके लिए नगर निगम प्रचार-प्रसार में जुटा हुआ है.

जानकारी देते अपर नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल .
30 अप्रैल तक सरचार्ज पर छूटअपर नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने बताया कि ओटीएस एकमुस्त योजना का लाभ वो लोग उठा सकते हैं, जिन पर कई सालों से बकाया चला आ रहा है. उनसे 10 फीसदी सरचार्ज रिकवर किया जाता है. अगर ऐसे बकायेदार ओटीएस स्कीम के तहत बकाया राशि का भुगतान करते हैं तो उनसे सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा.

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अपर नगर आयुक्त की लोगों से अपील
अपर नगर आयुक्त ने मथुरावासियों से अनुरोध किया है कि सभी बकायेदार योजना के तहत मिल रही छूट का लाभ उठाएं. यदि 30 अप्रैल तक इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो 31 अप्रैल के बाद बकाया राशि पर सरचार्ज देना पड़ेगा. इसके लिए नगर निगम समाचार पत्र, पेंपलेट, फ्लेक्स बोर्ड और वार्डों में कैंप लगाकर लोगों को योजना की जानकारी दे रहा है. इसके अलावा दो गाड़ियां प्रचार-प्रसार के लिए भी लगाई हैं.

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