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17 जनवरी 2015 जेल गैंगवार मामला: कोर्ट ने हत्या के केस में 14 आरोपियों को किया बरी - हत्या के 14 आरोपी बरी

17 जनवरी 2015 को मथुरा की जेल में हुए गैंगवार मामले में मथुरा जिला अदालत ने 14 आरोपियों को बरी कर दिया.

कोर्ट ने हत्या के केस में 14 आरोपियों को किया बरी
कोर्ट ने हत्या के केस में 14 आरोपियों को किया बरी
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Published : Feb 21, 2022, 6:41 PM IST

मथुरा : जिले में 17 जनवरी 2015 जिला कारागार में हुए गैंगवार में एक आरोपी की गोली मारकर हत्या की गई थी. सोमवार को जनपद के एडीजे प्रथम कोर्ट ने 14 आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया है. जेल में हुए गैंगवार के 12 आरोपी जमानत पर चल रहे थे, जबकि 2 अन्य आरोपी जिला कारागार में बंद थे. पिछले 7 वर्ष से राजेश टोंटा मामले का मुकदमा चल रहा था. तमाम दलील सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है.


गौरतलब है कि 17 जनवरी 2015 मथुरा जिला कारागार में बंद दीपक मीणा और राजेश टोंटा के बीच गैंगवार हुआ था. जेल में हुई फायरिंग में गोली लगने से राजेश टोंटा, संजू और राजकुमार शर्मा घायल हो गए थे. जबकि अक्षय सोलंकी की गोली लगने से मौत हो गई थी. राजेश टोंटा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया था.

कोर्ट ने हत्या के केस में 14 आरोपियों को किया बरी


पुलिस अभिरक्षा में हुई थी राजेश टोंटा की हत्या

जिला कारागार में हुए गैंगवार में घायल हुए शातिर अपराधी राजेश टोंटा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया था. उसी रात को 10:15 पर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर महुअन टोल प्लाजा के पास पुलिस अभिरक्षा के बीच में अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर राजेश टोटा की हत्या कर दी थी.

राजेश टोंटा और बृजेश मावी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी धमक से फिरौती, अपहरण, हत्या करवाने वाले शातिर अपराधियों में गिना जाता था. 10 सितंबर 2014 को हाथरस के रहने वाले राजेश टोंटा ने अपना मकान बनवाने के दौरान बृजेश मावी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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गैंगवार की घटना में अक्षय सोलंकी की हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे प्रथम कोर्ट के जज अनिल कुमार पांडे ने 14 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. दोषमुक्त हुए आरोपी राजकुमार शर्मा, गोपाल, राजू, गुड्डन, श्यामू, लारेंस, विमल ,नईम, ओमप्रकाश, कैलाश, दीपक मीणा, दीपक वर्मा ,राजेश चौधरी और गोपाल यादव शामिल हैं. सरकारी वकील सूर्यवीर सिंह ने बताया पिछले 7 वर्ष पूर्व जिला कारागार में हुई गैंगवार की घटना में न्यायालय ने 14 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. सभी आरोपी बरी किए गए हैं, कुल 22 गवाह बनाए गए थे.

इसे पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा : मंत्री के बेटे की जमानत को मारे गए किसानों के परिवारों ने SC में दी चुनौती

मथुरा : जिले में 17 जनवरी 2015 जिला कारागार में हुए गैंगवार में एक आरोपी की गोली मारकर हत्या की गई थी. सोमवार को जनपद के एडीजे प्रथम कोर्ट ने 14 आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया है. जेल में हुए गैंगवार के 12 आरोपी जमानत पर चल रहे थे, जबकि 2 अन्य आरोपी जिला कारागार में बंद थे. पिछले 7 वर्ष से राजेश टोंटा मामले का मुकदमा चल रहा था. तमाम दलील सुनने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है.


गौरतलब है कि 17 जनवरी 2015 मथुरा जिला कारागार में बंद दीपक मीणा और राजेश टोंटा के बीच गैंगवार हुआ था. जेल में हुई फायरिंग में गोली लगने से राजेश टोंटा, संजू और राजकुमार शर्मा घायल हो गए थे. जबकि अक्षय सोलंकी की गोली लगने से मौत हो गई थी. राजेश टोंटा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया था.

कोर्ट ने हत्या के केस में 14 आरोपियों को किया बरी


पुलिस अभिरक्षा में हुई थी राजेश टोंटा की हत्या

जिला कारागार में हुए गैंगवार में घायल हुए शातिर अपराधी राजेश टोंटा को घायल अवस्था में जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर किया गया था. उसी रात को 10:15 पर आगरा दिल्ली राजमार्ग पर महुअन टोल प्लाजा के पास पुलिस अभिरक्षा के बीच में अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर राजेश टोटा की हत्या कर दी थी.

राजेश टोंटा और बृजेश मावी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी धमक से फिरौती, अपहरण, हत्या करवाने वाले शातिर अपराधियों में गिना जाता था. 10 सितंबर 2014 को हाथरस के रहने वाले राजेश टोंटा ने अपना मकान बनवाने के दौरान बृजेश मावी की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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गैंगवार की घटना में अक्षय सोलंकी की हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे प्रथम कोर्ट के जज अनिल कुमार पांडे ने 14 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. दोषमुक्त हुए आरोपी राजकुमार शर्मा, गोपाल, राजू, गुड्डन, श्यामू, लारेंस, विमल ,नईम, ओमप्रकाश, कैलाश, दीपक मीणा, दीपक वर्मा ,राजेश चौधरी और गोपाल यादव शामिल हैं. सरकारी वकील सूर्यवीर सिंह ने बताया पिछले 7 वर्ष पूर्व जिला कारागार में हुई गैंगवार की घटना में न्यायालय ने 14 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. सभी आरोपी बरी किए गए हैं, कुल 22 गवाह बनाए गए थे.

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