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राजा मानसिंह हत्याकांड: मथुरा कोर्ट ने डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को माना दोषी - ग्यारह पुलिसकर्मियों को सजा

उत्तर प्रदेश के मथुरा न्यायालय ने बहुचर्चित राजा मान सिंह हत्याकांड में 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना है. इन सभी दोषियों को बुधवार को कोर्ट सजा सुनाएगा. इस मामले में कोर्ट ने मंगलवार को तीन आरोपियों को बरी कर दिया.

मथुरा कोर्ट ने डीएसपी समेत ग्यारह पुलिसकर्मियों को माना दोषी
मथुरा कोर्ट ने डीएसपी समेत ग्यारह पुलिसकर्मियों को माना दोषी
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Published : Jul 21, 2020, 4:22 PM IST

Updated : Jul 21, 2020, 4:28 PM IST

मथुरा\राजस्थान: भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड के मामले में मथुरा न्यायालय कोर्ट ने डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को धारा 302,148,149 के तहत दोषी माना है. बुधवार की सुबह आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी. मृतक राजा मानसिंह के परिजन मंगलवार को मथुरा कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि 35 साल बाद न्याय मिला है. दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई जाएगी.

सेशन कोर्ट ने राजस्थान भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड के 14 आरोपियों में से तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना है. तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. इस हत्याकांड में कुल 18 आरोपियों के नाम दर्ज कराए गए थे, लेकिन तीन लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. एक शख्स को कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था.

मथुरा कोर्ट ने डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को माना दोषी.
आपको बता दें कि 21 फरवरी 1985 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भरतपुर के राजा मानसिंह समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजा मान सिंह के दामाद विजय सिंह ने डींग थाने में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. राजा मानसिंह हत्याकांड में तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी, एसएचओ डींग थाने के वीरेंद्र सिंह, सुखराम, कांस्टेबल जीवाराम, भंवर सिंह, कांस्टेबल हरि सिंह, शेर सिंह, छतर सिंह, पदमाराम, जगमोहन, एसआई रवि शेखर सभी लोगों को कोर्ट ने आरोपी माना है.

राजा मानसिंह हत्याकांड में कोर्ट ने मंगलवार को तीन लोगों को बरी किया है. इनमें कांस्टेबल नेकीराम, कुलदीप और सीताराम शामिल हैं. वहीं महेंद्र सिंह पहले ही कोर्ट से आरोप मुक्त हो चुका है.

राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह ने बताया कि 35 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला है. उससे हम संतुष्ट हैं. आरोपियों को बुधवार को कोर्ट से कड़ी सजा सुनाई जाएगी. वादी पक्ष अधिवक्ता नारायण सिंह विप्लवी ने बताया कि राजा मानसिंह हत्याकांड का फैसला मंगलवार को सेशन कोर्ट ने सुनाया है. तत्कालीन डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर 302, 148, 149 धारा में आरोपी माना है.

मथुरा\राजस्थान: भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड के मामले में मथुरा न्यायालय कोर्ट ने डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को धारा 302,148,149 के तहत दोषी माना है. बुधवार की सुबह आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी. मृतक राजा मानसिंह के परिजन मंगलवार को मथुरा कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि 35 साल बाद न्याय मिला है. दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनाई जाएगी.

सेशन कोर्ट ने राजस्थान भरतपुर जिले के बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड के 14 आरोपियों में से तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी समेत 11 पुलिसकर्मियों को आरोपी माना है. तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया. इस हत्याकांड में कुल 18 आरोपियों के नाम दर्ज कराए गए थे, लेकिन तीन लोगों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. एक शख्स को कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था.

मथुरा कोर्ट ने डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को माना दोषी.
आपको बता दें कि 21 फरवरी 1985 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भरतपुर के राजा मानसिंह समेत तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. राजा मान सिंह के दामाद विजय सिंह ने डींग थाने में तत्कालीन सीओ कान सिंह भाटी समेत 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. राजा मानसिंह हत्याकांड में तत्कालीन डीएसपी कान सिंह भाटी, एसएचओ डींग थाने के वीरेंद्र सिंह, सुखराम, कांस्टेबल जीवाराम, भंवर सिंह, कांस्टेबल हरि सिंह, शेर सिंह, छतर सिंह, पदमाराम, जगमोहन, एसआई रवि शेखर सभी लोगों को कोर्ट ने आरोपी माना है.

राजा मानसिंह हत्याकांड में कोर्ट ने मंगलवार को तीन लोगों को बरी किया है. इनमें कांस्टेबल नेकीराम, कुलदीप और सीताराम शामिल हैं. वहीं महेंद्र सिंह पहले ही कोर्ट से आरोप मुक्त हो चुका है.

राजा मानसिंह की बेटी दीपा सिंह ने बताया कि 35 साल बाद कोर्ट से न्याय मिला है. उससे हम संतुष्ट हैं. आरोपियों को बुधवार को कोर्ट से कड़ी सजा सुनाई जाएगी. वादी पक्ष अधिवक्ता नारायण सिंह विप्लवी ने बताया कि राजा मानसिंह हत्याकांड का फैसला मंगलवार को सेशन कोर्ट ने सुनाया है. तत्कालीन डीएसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर 302, 148, 149 धारा में आरोपी माना है.

Last Updated : Jul 21, 2020, 4:28 PM IST
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