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अपनी बेटी से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास - मथुरा में दुष्कर्म

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक व्यक्ति पर अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था. विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

मथुराः
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Published : Apr 13, 2021, 3:53 PM IST

मथुराः जनपद के गोविंद नगर थाना क्षेत्र इलाके में दो वर्ष पहले एक व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में जिला कारागार में बंद किया गया था. आरोपी को पोस्को एक्ट न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का दंड भी लगाया गया है. आरोप था कि पिता अपनी बेटी के साथ आठ महीने तक दुष्कर्म करता रहा.

विशेष न्यायाधीश जज ने सुनाई पिता को आजीवन कारावास की सजा
सोमवार देर शाम को विशेष न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने आरोपी पिता के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. बता दें कि किशोरी की मां ने अपने पति के खिलाफ 4 मई 2019 को गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. महिला का आरोप था कि पति 8 महीने से बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है. किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराया तो किशोरी 5 माह की गर्भवती बताई गई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके पोस्को एक्ट में कार्रवाई की है.

इसे भी पढ़ेंः विवाहिता के सुसाइड का वीडियो बनाते रहे ससुराल वाले, दो गिरफ्तार

ये बोले अधिवक्ता
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने फोन पर बताया कि सोमवार को न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. दो साल पूर्व आरोपी ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था.

मथुराः जनपद के गोविंद नगर थाना क्षेत्र इलाके में दो वर्ष पहले एक व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में जिला कारागार में बंद किया गया था. आरोपी को पोस्को एक्ट न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का दंड भी लगाया गया है. आरोप था कि पिता अपनी बेटी के साथ आठ महीने तक दुष्कर्म करता रहा.

विशेष न्यायाधीश जज ने सुनाई पिता को आजीवन कारावास की सजा
सोमवार देर शाम को विशेष न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने आरोपी पिता के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. बता दें कि किशोरी की मां ने अपने पति के खिलाफ 4 मई 2019 को गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. महिला का आरोप था कि पति 8 महीने से बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है. किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराया तो किशोरी 5 माह की गर्भवती बताई गई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके पोस्को एक्ट में कार्रवाई की है.

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ये बोले अधिवक्ता
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने फोन पर बताया कि सोमवार को न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. दो साल पूर्व आरोपी ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था.

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