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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अहम सुनवाई 1 जुलाई को होगी

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले से संबंधित कई याचिकाओं पर 1 जुलाई को अहम सुनवाई होगी. इस संबंध में जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने ईटीवी भारत से exclusive बातचीत की.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान
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Published : Jun 30, 2022, 7:14 PM IST

मथुराः गर्मी की एक माह की छुट्टी खत्म होने के बाद जिला न्यायालय में शुक्रवार से सुनवाई का दौर शुरू होगा. एक जुलाई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी. इस दौरान प्रतिवादी और वादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया 1 जुलाई का दिन काफी अहम है. जुलाई में विवादित स्थान का सर्वे कराने के आदेश मिल सकते हैं.

अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल
बता दें, कि 1 जुलाई को जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से संबंधित 12 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे के बाद सुनवाई का दौर शुरू होगा. इस दौरान पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई धर्म रक्षा संघ की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में होगी.

पढ़ेंः श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की हैं. वहीं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध मस्जिद हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. कृष्ण के वंशज मनीष यादव की याचिका पर भी सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है.

श्री कृष्ण जन्मस्थान प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

पढ़ेंः आचार्य मृदुल बोले- कोर्ट के बाहर ही मुस्लिम भाई निपटा लें श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विवाद

श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए गए हैं. क्योंकि लोअर कोर्ट में कभी भी कोई सम्मन तामिल नहीं हुई थी, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट की मांग की गई है. प्रार्थना पत्र के संबंध में सारे डॉक्यूमेंट मिलाकर शामिल किए गए हैं. जिसमें यह बात शामिल होती है कि प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्लेस ईदगाह श्रीकृष्ण जन्म भूमि की संपत्ति है. जिसका खेवट नंबर 255, खसरा संख्या 825 है. कुल रकबा 13 पॉइंट 37 डेसिमल में स्थित है.

इसका मालिकाना हक आज भी केवट में राज्य अभिलेख में ट्रस्ट की चली आ रही है. अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश के आदेश पारित किया गया है कि 1 जुलाई से जन्मभूमि मामले की सुनवाई होगी. जुलाई के माह में विवादित स्थान यानी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की कार्रवाई भी हो सकती है. श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर 1 जुलाई से सुबह 11:00 बजे के बाद मामले की सुनवाई होगी.

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मथुराः गर्मी की एक माह की छुट्टी खत्म होने के बाद जिला न्यायालय में शुक्रवार से सुनवाई का दौर शुरू होगा. एक जुलाई को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. सबसे महत्वपूर्ण श्री कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी. इस दौरान प्रतिवादी और वादी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया 1 जुलाई का दिन काफी अहम है. जुलाई में विवादित स्थान का सर्वे कराने के आदेश मिल सकते हैं.

अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल
बता दें, कि 1 जुलाई को जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से संबंधित 12 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे के बाद सुनवाई का दौर शुरू होगा. इस दौरान पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई धर्म रक्षा संघ की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में होगी.

पढ़ेंः श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की हैं. वहीं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से अवैध मस्जिद हटाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. कृष्ण के वंशज मनीष यादव की याचिका पर भी सुनवाई होगी. श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है.

श्री कृष्ण जन्मस्थान प्राचीन विराजमान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में जो समझौता हुआ था उसे जमीन डिक्री करने का कोई अधिकार नहीं है.

पढ़ेंः आचार्य मृदुल बोले- कोर्ट के बाहर ही मुस्लिम भाई निपटा लें श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विवाद

श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए गए हैं. क्योंकि लोअर कोर्ट में कभी भी कोई सम्मन तामिल नहीं हुई थी, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट की मांग की गई है. प्रार्थना पत्र के संबंध में सारे डॉक्यूमेंट मिलाकर शामिल किए गए हैं. जिसमें यह बात शामिल होती है कि प्रॉपर्टी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्लेस ईदगाह श्रीकृष्ण जन्म भूमि की संपत्ति है. जिसका खेवट नंबर 255, खसरा संख्या 825 है. कुल रकबा 13 पॉइंट 37 डेसिमल में स्थित है.

इसका मालिकाना हक आज भी केवट में राज्य अभिलेख में ट्रस्ट की चली आ रही है. अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश के आदेश पारित किया गया है कि 1 जुलाई से जन्मभूमि मामले की सुनवाई होगी. जुलाई के माह में विवादित स्थान यानी शाही ईदगाह परिसर के सर्वे की कार्रवाई भी हो सकती है. श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर 1 जुलाई से सुबह 11:00 बजे के बाद मामले की सुनवाई होगी.

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