ETV Bharat / state

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरणः सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील के पेश न होने पर सुनवाई टली - Krishna Janmabhoomi Idgah case

अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन (All India Hindu Mahasabha Organization) की याचिका 7 रूल 11 पर सुनवाई पर सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी.

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
author img

By

Published : Jan 5, 2023, 6:32 PM IST

अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने बताया

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिविजन (Civil Judge Senior Division) की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की याचिका 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी थी. लेकिन कोर्ट में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने प्रतिवादी वफ्फ बोर्ड (Waqf Board) को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है. अब कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय कर दी है.


अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन (All India Hindu Mahasabha Organization) ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईद का प्रकरण को लेकर पिछले 2 पूर्व जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. वाद दर्ज होने के बाद मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 पर बहस करने को अड़ा हुआ था. अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने मांग की थी कि विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कराई जाए. जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग विवादित स्थान मस्जिद की दीवार में लगे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं. जिसमें अवैध निर्माण कार्यों को भी रोकने की भी मांग की गई थी.

दिनेश कौशिक ने बताया कि संगठन से उसमें 4 प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाया गया है. श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद तीनों प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए. लेकिन प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने वफ्फ बोर्ड को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है. अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की गई है. जिसमें कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.




यह भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मुख्य पक्षकार के वाद पर हुई सुनवाई

अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने बताया

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिविजन (Civil Judge Senior Division) की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन की याचिका 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी थी. लेकिन कोर्ट में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने प्रतिवादी वफ्फ बोर्ड (Waqf Board) को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है. अब कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय कर दी है.


अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन (All India Hindu Mahasabha Organization) ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईद का प्रकरण को लेकर पिछले 2 पूर्व जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. वाद दर्ज होने के बाद मुस्लिम पक्ष 7 रूल 11 पर बहस करने को अड़ा हुआ था. अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने मांग की थी कि विवादित स्थान का सर्वे सरकारी अमीन और पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कराई जाए. जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग विवादित स्थान मस्जिद की दीवार में लगे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के चिन्हों को नष्ट कर रहे हैं. जिसमें अवैध निर्माण कार्यों को भी रोकने की भी मांग की गई थी.

दिनेश कौशिक ने बताया कि संगठन से उसमें 4 प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाया गया है. श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह मस्जिद तीनों प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए. लेकिन प्रतिवादी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने वफ्फ बोर्ड को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है. अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की गई है. जिसमें कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.




यह भी पढ़ें- श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मुख्य पक्षकार के वाद पर हुई सुनवाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.