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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दाखिल 5 वादों पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में हुई सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई याचिकाएं वाद संख्या 151, वाद संख्या 152, वाद संख्या 107, वाद संख्या 252, वाद संख्या 950 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आज सुनवाई हुई. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट ,शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर दोपहर 2:30 पर बहस शुरू हुई. इस दौरान अधिवक्ता द्वारा अहम दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए न्यायालय में 30 मिनट तक बहस की गयी.

कोर्ट में हुई सुनवाई
कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Sep 15, 2021, 8:15 PM IST

मथुरा: श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पांच याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायालय में 30 मिनट बहस होने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है. इस दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय के जिला जज की कोर्ट में एक और सिविल जज की कोर्ट में 6 मामले अभी विचाराधीन हैं.

जन्मभूमि मामले पर हुई सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई याचिकाएं वाद संख्या 151, वाद संख्या 152, वाद संख्या 107, वाद संख्या 252, वाद संख्या 950 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आज सुनवाई हुई.श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट ,शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर दोपहर 2:30 पर बहस शुरू हुई. इस दौरान अधिवक्ता द्वारा अहम दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए न्यायालय में 30 मिनट तक बहस की गयी.

कोर्ट में हुई सुनवाई
क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को ठाकुर प्राचीन विराजमान केशव कटरा की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री कर दी गयी. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मामले में याचिका दायर की गई है. अभी सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर बहस की गई. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. दोपहर बाद 30 मिनट तक बहस की गई, इस दौरान हमने कुछ अहम दस्तावेज पिछले दिनों न्यायालय में दाखिल किए. इस दौरान न्यायालय से अपील की गई है कि एक कमेटी बनाकर शाही ईदगाह मस्जिद पर जाकर मौका मुआयना किया जाए. ताकि कुछ अवशेष जो वहां पर अंकित हैं उनको कोई नष्ट ना कर सकें. यथावत स्थिति के आदेश किए जाएं. इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की गई है.

इसे भी पढ़ें- श्री कृष्ण जन्मभूमि मामलाः सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हुई सुनवाई

मथुरा: श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक को लेकर बुधवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पांच याचिकाओं पर सुनवाई हुई. न्यायालय में 30 मिनट बहस होने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है. इस दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे. जन्मभूमि मामले को लेकर न्यायालय के जिला जज की कोर्ट में एक और सिविल जज की कोर्ट में 6 मामले अभी विचाराधीन हैं.

जन्मभूमि मामले पर हुई सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर पिछले साल दायर की गई याचिकाएं वाद संख्या 151, वाद संख्या 152, वाद संख्या 107, वाद संख्या 252, वाद संख्या 950 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में आज सुनवाई हुई.श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट ,शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर दोपहर 2:30 पर बहस शुरू हुई. इस दौरान अधिवक्ता द्वारा अहम दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए न्यायालय में 30 मिनट तक बहस की गयी.

कोर्ट में हुई सुनवाई
क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को ठाकुर प्राचीन विराजमान केशव कटरा की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री कर दी गयी. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में मामले में याचिका दायर की गई है. अभी सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर बहस की गई. प्रतिवादी पक्ष अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए. दोपहर बाद 30 मिनट तक बहस की गई, इस दौरान हमने कुछ अहम दस्तावेज पिछले दिनों न्यायालय में दाखिल किए. इस दौरान न्यायालय से अपील की गई है कि एक कमेटी बनाकर शाही ईदगाह मस्जिद पर जाकर मौका मुआयना किया जाए. ताकि कुछ अवशेष जो वहां पर अंकित हैं उनको कोई नष्ट ना कर सकें. यथावत स्थिति के आदेश किए जाएं. इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की गई है.

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