मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई होनी थी. वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार पोइया के निधन के बाद न्यायालय नो वर्क घोषित किया. इस मामले की अब अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी. भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए मनीष यादव के अधिवक्ता ने 29 सौ पन्नों की याचिका कोर्ट में दायर की थी.
श्री कृष्ण के वंशज ने चार लोगों को कोर्ट में बनाया पार्टी
लखनऊ निवासी मनीष यादव ने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए श्री कृष्ण जन्म भूमि के मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग उठाई थी, जिसको लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी. पिटिशन में सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है.
जानिए क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. बीस जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट मे याचिका डाली है.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर 26 सितंबर को कोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई करते हुए चार प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्री कृष्ण जन्मस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को नोटिस जारी किए गए हैं. 26 सितंबर को दायर की गई याचिका पर सुनवाई सात जनवरी को जिला न्यायालय कोर्ट में होगी.