मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मंगलवार को जनपद न्यायालय में दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इसमें न्यायालय में शैलेंद्र सिंह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका मंगलवार दोपहर बाद सुनवाई शुरू हुई. शैलेंद्र सिंह की स्टेशन पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान(Shri Krishna Janmabhoomi Seva Sansthan) के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा केस में लगाया है. इस पर अगली सुनवाई 26 सितंबर और मनीष यादव की पिटीशन पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
दो याचिकाओं पर आज हुई सुनवाई:श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर जनपद के दो न्यायालय अपर न्यायाधीश सेवंथ और सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में दोपहर 2:00 बजे बाद सुनवाई शुरू हुई. शैलेंद्र सिंह की पिटीशन पर अपर न्यायाधीश 7th की कोर्ट में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने अपना वकालतनामा केस में दाखिल किया है.
मनीष की याचिका पर सुनवाई:श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव के द्वारा पिछले वर्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल की गई थी. पिटीशन में मांग की गई थी कि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा अवैध मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया है. पूरे परिसर से अवैध निर्माण हटाकर भव्य भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बनाया जाए. वरिष्ठ कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वीडियोग्राफी सर्वे करा कर उसकी रिपोर्ट न्यायालय पेश किया जाए. मनीष की याचिका पर न्यायालय ने अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को मुकर्रर की है.
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अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल अधिवक्ता ने बताया भगवान श्रीकृष्ण बनाम इंतजामियां कमेटी जोकि पिटीशन धारा 92 सीपीसी के अंतर्गत जनपद न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत किया गया था. जिसकी सुनवाई अपर न्यायाधीश सेवंथ की कोर्ट में हुई. इसमें संस्थान की ओर से मैंने अपना वकालतनामा लगाया है. मैंने न्यायालय से अनुरोध किया कि मुझे केस की सभी प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए.
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