मथुरा : श्रीकृष्ण विराजमान भूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला न्यायालय कोर्ट में सुबह 11:00 बजे सुनवाई शुरू होगी. वादी-प्रतिवादी पक्ष कोर्ट के समक्ष अपने दस्तावेज रखेंगे. जिला न्यायालय कोर्ट ने पहले ही चार प्रतिवादी पक्षों को समन जारी कर दिए थे.
25 सिंतबर को दाखिल की गई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक और परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर 25 सितंबर को जिला न्यायालय कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. 18 नवंबर को जिला न्यायालय कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के अधिवक्ता के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जिला न्यायालय कोर्ट ने पहले ही चार प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को समन जारी किए थे.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने बताया कि 10 दिसंबर यानी कल मथुरा जिला न्यायालय में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विराजमान मालिकाना हक की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होगी. चार प्रतिवादी पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे. हमारी तरफ से तैयारी पूरी है. सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है. कोर्ट के समक्ष दस्तावेजों की कॉपी पहले ही दी जा चुकी है. याचिकाकर्ता समय पर उपस्थित रहेंगे.